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Wednesday, April 1, 2026
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आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को पहले सुनवाई कर चुके जजों के सामने रखें… SC ने दिया बड़ा आदेश

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लखीमपुर खीरी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़े एक मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि मामले को ऐसी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसमें ऐसे न्यायाधीश हों जो पहले इस मामले की सुनवाई कर चुके हैं। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इस याचिका को उचित पीठ के समक्ष रखने के लिए प्रधान न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करे।

पीठ ने कहा कि न्यायिक मर्यादा के अनुसार इस मामले को ऐसी पीठ के समक्ष रखा जाए, जिसमें कम से कम एक न्यायाधीश ऐसे हों, जो पहले इस मामले पर गौर कर चुके हैं। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने 18 अप्रैल को मामले में आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द कर दिया था। उन्हें एक सप्ताह में आत्मसमर्पण करने को कहा था। पीठ ने यह भी कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ‘पीड़ितों’ को ‘निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई’ से वंचित कर दिया गया और अदालत ने ‘सबूतों को लेकर अदूरदर्शी दृष्टिकोण’ अपनाया।

जस्टिस एनवी रमण अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 26 जुलाई को मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने छह सितंबर को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब देने को कहा था। मिश्रा ने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। आशीष मिश्रा ने आरोपों का खंडन किया है।

पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के गांव में एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों ने विरोध किया था। इस दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भड़की हिंसा में एक पत्रकार और तीन भाजपा नेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया था।

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