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कुत्ते इंसान नहीं हैं, हादसे में मौत पर नहीं हो सकती FIR… हाई कोर्ट ने पुलिस पर ही लगा दिया जुर्माना

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मुंबई

किसी कुत्ते या बिल्ली को उसके मालिक बहुत प्यार से पालते हैं। उन्हें वे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही मानते हैं। लेकिन बुनियादी जीव विज्ञान हमें बताता है कि वे इंसान नहीं हैं और इसलिए अगर लापरवाही से गाड़ी चलाना कुत्ते की मौत का कारण बनता है तो मानव जीवन को खतरे में डालने वाले लापरवाह कार्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 337 के तहत केस दर्ज नहीं किया जा सकता है। यह बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने कही। मामले में कोर्ट ने किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान और क्षति पहुंचाने से संबंधित आईपीसी की धारा 429 को लागू करने पर भी सवाल उठाया। हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए जुर्माना लगाया है।

अदालत ने इंजीनियरिंग के एक छात्र के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी, जिसने बाइक चलाते समय एक आवारा कुत्ते को टक्कर मारकर उसे मार डाला था। अदालत ने इसकी जांच के लिए पुलिस को फटकार लगाई और राज्य सरकार को छात्र को 20,000 रुपये की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

पुलिस अधिकारियों से होगी वसूली
हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने और चार्जशीट दाखिल करने के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों के वेतन से लागत वसूल की जाएगी। इंजीनियरिंग का छात्र मानस गोडबोले (20), जो फूड डिलीवरी बॉय के रूप में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। 11 अप्रैल, 2020 को बाइक चला रहा था, जब उसने गलती से सड़क पार कर रहे एक आवारा कुत्ते को टक्कर मार दी।

आरोपी ने दी धाराओं को चुनौती
एक कुत्ता प्रेमी की शिकायत पर, मरीन ड्राइव पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 279, 337, 429, 184 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया। कुछ महीनों के भीतर, गोडबोले के खिलाफ 64वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था। गोडबोले ने धारा 279, 337 और 429 के आवेदन को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की।

क्या बोला बॉम्बे हाई कोर्ट
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जैसा कि मामला है, कथित रूप से कोई अपराध नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार, जो तथ्य हाथ में हैं, उनके आधार पर कानूनी रूप से उक्त धाराओं को लागू नहीं किया जा सकता है। यह आवश्यक घटक अपराधों का गठन करने के लिए आवश्यक है, जो गलत है। उक्त धाराएं मनुष्यों को छोड़कर अन्यथा हुई किसी भी चोट को पहचानती नहीं हैं और अपराध बनाती हैं। इस प्रकार, जहां तक पालतू/पशु को लगी चोट/मृत्यु का संबंध है, यह आईपीसी की धारा 279 और 337 के तहत अपराध नहीं होगा। एचसी ने कहा। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां तक आईपीसी की धारा 429 के आवेदन का संबंध है, इसमें भी कोई आवेदन नहीं होगा, क्योंकि आवश्यक सामग्री (अर्थात किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान और क्षति पहुंचाना), इस धारा के आवेदन की गारंटी है।

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