नई दिल्ली,
नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में पुराने टैक्स रिजीम को बरकरार रखते हुए कई बदलावों का ऐलान किया है. हालांकि, बैंक ऑफ द एनवलप के कैलकुलेशन के अनुसार, नए टैक्स रिजीम के मुकाबले ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत एक टैक्सपेयर अधिक टैक्स छूट और डिडक्शन का लाभ उठा सकता है.
कैसे फायदेमंद?
मान लीजिए कि आपकी सालाना आमदनी 9 लाख रुपये है और ओल्ड टैक्स रिजीम को चुना है. ऐसे में 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये के डिडक्शन का लाभ ले पाएंगे. लेकिन अगर नए रिजीम को आप चुनते हैं, तो आपके लिए टैक्स की देनदारी 45,000 रुपये बनेगी. लेकिन आप किसी भी तरह के डिडक्शन का लाभ नहीं ले पाएंगे.
हालांकि, अगर कोई पुराने रिजीम के तहत उपलब्ध अधिक टैक्स डिडक्शन का लाभ उठाता है. जैसे कि 80D (25,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा) और धारा 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर (2,00,000 रुपये की कटौती) और NPS के तहत 50,000 रुपये, तो आपकी इनकम टैक्स की देनदारी शून्य हो जाएगी.
कैलकुलेशन से समझें
सालाना आमदनी- 9,00,000-1,50,000- (80C)= 7,50,000
टैक्सेबल राशि- 7,50,000-2,00,000 (होम लोन ब्याज)= 5,50,000
टैक्सेबल राशि- 5,50,000-50,000 (NPS)= 5,00,000
5,00,000 लाख रुपये तक की आमदनी ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री है. साथ ही 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन का भी लाभ लिया जा सकता है.
9 लाख की आय पर 45 हजार का टैक्स
नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले टैक्स देनदारी के दायरे से बाहर रहेंगे. लेकिन अगर जब आपकी सालाना इनकम 9 लाख रुपये है और आप नए टैक्स रिजीम को चुनते हैं, तो आपको टैक्स के रूप में 45,000 रुपये देने होंगे.
नई टैक्स रिजीम में कैसे लगेगा टैक्स?
अगर आपकी इनकम सालाना 9,00,000 रुपये है, तो नए रिजीम के तहत इसमें से 3,00,000 रुपये की राशि टैक्स फ्री हो जाएगी. अब बची छह लाख रुपये की राशि पर टैक्स लगेगा. यह छह लाख रुपये की राशि दो स्लैब 5 फीसदी और 10 फीसदी के टैक्स के दायरे में आएगी. पहले तीन लाख पर 15 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा और दूसरे तीन लाख पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
3,00,000%5=15,000, इसके बाद दूसरे तीन लाख पर 10 फीसदी 3,00,000%10=30,000. इस तरह आपको नई टैक्स रिजीम के तगत 45,000 रुपये का टैक्स देना होगा. लेकिन अगर आप पुरानी रिजीम को चुनते हैं, तो आपकी 9 लाख रुपये की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी.
