नई दिल्ली,
बुधवार यानी 1 फरवरी को संसद में बजट-2023 (Budget 2023) पेश कर दिया गया. नरेंद्र मोदी सरकार के इस बजट को लेकर देश की जनता को जिस बात का सबसे ज्यादा इंतजार था, उसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कर दिया गया. सरकार ने New Tax Regime के तहत आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है. यानी सात लाख की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी आय इस लिमिट से एक रुपये भी ज्यादा हो गई तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा.
टैक्स छूट 5 से बढ़ाकर 7 लाख की
आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश करते हुए मौजूदा सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिया है. वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का लगातार पांचवां बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ाए जाने का ऐलान किया. इसके तहत आयकर छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया. यह लाभ न्यू टैक्स रिजीम में ही दिया गया है. न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल किया गया है. लेकिन इसके लिए आमदनी कम से कम 15.50 लाख रुपये होनी चाहिए. इसमें सरचार्ज को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है.
सरकार की घोषणा के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 7 लाख रुपये तक है, तो फिर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं इससे ज्यादा कमाई पर नई दरों के हिसाब से टैक्स काटा जाएगा. नए सिस्टम के हिसाब से, 15 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये टैक्स देना होगा, जो पहले 1.87 लाख रुपये था.
7 लाख से ऊपर आय पर ऐसे कटेगा टैक्स
Budget-2023 में टैक्सपेयर्स का करीब 8 साल का इंतजार खत्म हो गया. पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार इस बार के बजट में टैक्स को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है. वित्तमंत्री ने कहा कि नए टैक्स रिजीम में अब 7 लाख रुपये तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन अगर अगर आपकी सालाना इनकम एक रुपये भी ज्यादा या कहें 7,00,001 रुपये होती है तो फिर आपको निर्धारित दरों के हिसाब से टैक्स भरना होगा.
ऐसे समझें कटौती का पूरा गणित
बजट 2023-24 पेश किए गए नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, 0 से तीन लाख की सालाना आय पर 0 फीसदी, 3 से 6 लाख की आय पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख की इनकम पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुये की आय पर 20 फीसदी और 15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. इस हिसाब से देखें तो सात लाख एक रुपये की आय दो टैक्स स्लैब के तहत दायरे में आएगी.
साफ शब्दों में समझें तो तीन लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन 7 लाख एक रुपये की आय पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा. बाकी के चार लाख एक रुपये पर में से तीन लाख रुपये पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा, जो 15,000 रुपये बनता है. इसके बाद बचे एक लाख एक रुपये पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लागू होगा, जो 10,000 रुपये होता है. इस तरह 700001 रुपये की आय आपका खेल बिगाड़ सकती है और इसपर कुल 25000 रुपये टैक्स भरना पड़ सकता है.
बजट 2023-24 पेश किया गया ये नया टैक्स स्लैब है-
0 से तीन लाख पर 0 फीसदी
3 से 6 लाख पर 5 फीसदी
6 से 9 लाख पर 10 फीसदी
9 से 12 लाख पर 15 फीसदी
12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी
