नई दिल्ली
बजट 2023 के ऐलान के आखिरी हिस्से में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स को लेकर जो घोषणाएं की, उसके बाद सदन में 30 सेकेंड तक तालियों की आवाज गूंजती रही। दरअसल 8 सालों के लंबे इंतजार के बाद बजट में इनकम टक्स को लेकर बड़ी घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने नए टैक्स सिस्टम (New Income Tax) में टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया। इस घोषणा के बाद 7 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को एक रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपकी कमाई 1 रुपये भी बढ़ी तो आपको जोर का झटका लगेगा।
1 रुपये भी बढ़ी कमाई तो लगेगा झटका
जी हां इनकम टैक्स के इस छूट में थोड़ा पेच भी है। अगर आपकी आमदनी 7 लाख रुपये से 1 रुपये भी अधिक होगी तो आपको 25000 रुपये तक का टैक्स भरना होगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स सिस्टम में भी सेक्शन 87A का बेनिफिट दिया है। नए टैक्स सिस्टम के मुताबित अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपये है तो आपको जीरो टैक्स लगेगा। अगर आपकी सैलरी इससे ऊपर है तो 3,00,001 रुपये से लेकर 6 लाख रुपये पर 5% का टैक्स लगेगा। 6,00,001 रुपये से 9 लाख रुपये तक की आमदनी पर 10 का टैक्स भरना होगा। यानी अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपये से 1 रुपये भी अधिक है तो आपको सेक्शन 87A का लाभ नहीं मिलेगा ।
क्या है 1 रु का खेल
अगर किसी की सैलरी 700001 रुपये यानी 7 लाख 1 रुपये है तो उसे 25000 रुपये के टैक्स का झटका लगेगा। नए टैक्स सिस्टम के मुताबिक 7 लाख में से 3 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी बचे 4 लाख, इसपर आपको टैक्स स्लैब के मुताबिक इनकम टैक्स देना होगा। पहले 3 लाख की सैलरी पर आपको 5 फीसदी का टैक्स, यानी 15000 रुपये और बाकी बचे 1 लाख रुपये पर 10% के हिसाब से 10000 रुपये का टैक्स भरना होगा। यानी 700001 रुपये की सैलरी पर आपको 25000 (15000+10000) का इनकम टैक्स भरना होगा।
