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क्या मेहुल चोकसी कभी भारत नहीं लौटेगा? एंटीगुआ और बारबुडा की कोर्ट के फैसले के बाद उठे सवाल

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रोसो

13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भारत में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को विदेशी कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। एंटीगुआ और बारबुडा की कोर्ट ने कहा है कि मेहुल चोकसी को देश से बाहर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में मेहुल के भारत प्रत्यर्पण में मुश्किलें खड़ी हो सकती है। मेहुल चोकसी ने अपने दीवानी मुकदमे में तर्क दिया है कि उसके खिलाफ एंटीगुआ में एक मामला दर्ज है। ऐसे में यहां के अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख पर उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करने का दायित्व है। उसने अपने साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा की आशंका भी जताई है।

मेहुल को एंटीगुआ की कोर्ट से मिली बड़ी राहत
मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की कोर्ट से अपने दावों की जांच की मांग भी की है। इसमें कहा गया है कि 23 मई 2021 को एंटीगुआ और बारबुडा से उसका अपहरण किया गया था। ऐसे में वह उन परिस्थितियों की त्वरित और गहन जांच का हकदार है। केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मेहुल चोकसी को अब बिना अदालती आदेश के एंटीगुआ और बारबुडा की सीमा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि डोमिनिका की पुलिस इस काब की जांच करे किया क्या चोकसी को उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन डोमिनिका से बाहल ले जाया गया था।

एंटीगुआ ने मेहुल के दावे को किया खारिज
नेचर आइल न्यूज के अनुसार, डोमिनिका की सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि ऐसी कोई वैध शिकायत नहीं है जो संविधान की धारा 7 के तहक अधिकार क्षेत्र के दायरे में प्रभावी और तुरंत जांच करने में किसी भी विफलता को उजागर करती हो। वहीं, मेहुल चोकसी ने दावा किया कि उसके अपहरण की कोशिश तुच्छ, तंग करने वाला और अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग था। दावे के समर्थन में मेहुल चोकसी ने अपने हलफनामे में मिलीभगत, जबरन अपहरण, एंटीगुआ और बारबुडा से हटाना, हमला करने जैसी घटनाओं का जिक्र किया है। मेहुल के अनुसार, उसे जबरन एक नाव पर सवार कर डोमिनिका लेकर जाया गया था।

पीएनबी घोटाले में वांछित है मेहुल
63 वर्षीय हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में वांछित है। सीबीआई ने अपने बयान में कहा कि वह आपराधिक न्याय की प्रक्रिया का सामना करने के लिए भगोड़ों और अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। वांछित अपराधियों और आर्थिक अपराधियों की पहचान और वापसी के लिए विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संपर्क कर व्यवस्थित कदम उठाए गए हैं। इसके चलते पिछले 15 महीनों में 30 से अधिक वांछित अपराधी भारत लौट आए हैं।

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