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सुबह झटका रात राहत… हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पूरे दिन घूमा तीस्‍ता सीतलवाड़ का केस

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नई दिल्ली

सामाज‍िक कार्यकर्ता तीस्‍ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सीतलवाड़ को जमानत मिल गई है। तीन जजों की पीठ ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर शनिवार रात सवा नौ बजे विशेष सुनवाई की। रात में सुनवाई की नौबत गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद आई। दिन में हाईकोर्ट ने सीतलवाड़ को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। सीतलवाड़ इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच में मामले पर मतभेद हुआ। इसे तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया गया। तीन जजों की बेंच ने सीतलवाड़ को तत्काल राहत दे दी। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दिनभर जिस तरह यह मामला घूमा वह बहुत कम देखने को मिलता है। आइए, इस मामले की पूरी टाइमलाइन को देखते हैं।

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा- सरेंडर करो
यह मामला 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़ा है। निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने से यह केस संबंधित है। दिन में गुजरात हाई कोर्ट ने सीतलवाड़ की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति निर्झर देसाई ने उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। पिछले साल सितंबर में शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत हासिल करने के बाद सीतलवाड़ जेल से बाहर थीं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सीतलवाड़ ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने और तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल कर उन्हें जेल भिजवाने की कोशिश की। इस तरह न्यायमूर्ति देसाई की अदालत ने 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में ‘निर्दोष लोगों’ को फंसाने के लिए साक्ष्य गढ़ने से जुड़े मामले में सीतलवाड़ की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्‍होंने कहा कि उनकी रिहाई से गलत संदेश जाएगा। अदालत ने फैसला सुनाए जाने के बाद सीतलवाड़ के वकील की ओर से 30 दिन तक आदेश के अमल पर रोक लगाने के अनुरोध को भी मानने से इनकार कर दिया।

सीतलवाड़ ने क‍िया सुप्रीम कोर्ट का रुख, जजों में मतभेद
सीतलवाड़ इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच में मामले पर मतभेद हो गया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने विशेष सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश से इस मामले को एक बड़ी पीठ को सौंपने का आग्रह किया। पीठ ने कहा, ‘जमानत देने के सवाल पर हमारे बीच मतभेद हैं। इसलिए हम प्रधान न्यायाधीश से इस मामले को एक बड़ी पीठ को सौंपने का अनुरोध करते हैं।’

10 बजे रात तीन जजों की पीठ ने की सुनवाई, दी राहत
फिर सीतलवाड़ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने रात सवा नौ बजे विशेष बैठक में सुनवाई की। तीन जजों की बेंच ने सीतलवाड़ को तत्काल राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष दो सितंबर को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली थी। साथ ही पीठ ने सीतलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका पर निर्णय होने तक अपना पासपोर्ट निचली अदालत के पास जमा कराने का निर्देश दिया था। सीतलवाड़ तीन सितंबर को जेल से बाहर आ गई थीं। 27 फरवरी 2002 को गोधरा के निकट साबरमती एक्सप्रेस का एक डिब्बा जलाए जाने की घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 कारसेवक मारे गए थे। इसके बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे।

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