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ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को राहत नहीं… पहली अक्टूबर से लगेगा 28% जीएसटी!

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नई दिल्ली,

जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इसमें ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming), कसीनो (Casino) और हॉर्स राइडिंग (Horse Riding) जैसे खेलों पर 28 फीसदी जीएसटी लागू रखने का निर्णय लिया गया है. वित्त मंत्री के मुताबिक, जीएसटी की ये दर 1 अक्टूबर 2023 से लागू किए जाने की उम्मीद है.

28% GST के विरोध में थीं गेमिंग कंपनियां
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी  ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में GST Rates और सुधारों से जुड़े कई मामलों पर गहन विचार-विमर्श किया गया. इस दौरान ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स राइडिंग पर जीएसटी दर को लेकर भी फैसला लिया गया. गौरतलब है कि इससे पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन गेमिंग कंपनियों की ओर से इस फैसले का लगातार विरोध किया जा रहा था.

1 अक्टूबर से लागू हो सकता है फैसला
पिछली बैठक में लिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए हालांकि, काउंसिल इस बात पर राजी हुई है कि 6 महीने बाद जीएसटी दर पर फिर से रिव्यू किया जाएगा. बुधवार की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘यह (Online Gaming और Casino पर 28% जीएसटी) 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने की उम्मीद है. बैठक में यह फैसला भी किया गया है कि इस निर्णय के लागू होने के 6 महीने बाद समीक्षा की जाएगी.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘ जब मैं 6 महीने कहती हूं, तो इसका मतलब आज से शुरू होना कतई नहीं है, यह तब शुरू होता है जब इसे लागू किया जाता है.’

दिल्ली समेत तीन राज्यों ने की समीक्षा की मांग
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि इस बैठक में दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 पीसदी जीएसटी के फैसले की समीक्षा करने की मांग की. जानकारी देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक दांव या फिर जीत पर नहीं, बल्कि एंट्री लेवल में Face Value (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जमा की गई राशि) पर ये जीएसटी लगाया जाएगा. वित्त मंत्री के मुताबिक, दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री चाहते थे कि ऑनलाइन गेमिंग (अंकित मूल्य पर) पर 28% जीएसटी के फैसले की समीक्षा की जाए. गोवा और सिक्किम का भी कहना है कि इस फैसले से उनके रेवेन्यू को नुकसान हुआ है.

विदेशी कंपनियों पर सरकार सख्त
GST Counsil ने विदेशी कंपनियों पर सख्ती बरतते हुए रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि विदेशी कंपनियों को अब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. इस बैठक में गोवा ने ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर GST की मांग की. इसके अलावा CGST कानून में बदलाव पर भी चर्चा की गई.

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