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370 पर सुप्रीम सुनवाई: ऐसे ही चलता रहा तो संविधान का मूल ढांचा भी नहीं बचेगा, सिब्बल की दलील

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सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। संविधान बेंच के सामने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश कीं। सिब्बल ने संवैधानिक प्रावधानों के जरिए तर्क दिया कि 370 से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सिब्बल का कहना था कि अगर संविधान सभा चाहती तो खुद ही 370 को हटा देती लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को सिब्बल से कहा कि वे उस प्रक्रिया के बारे में बताए जिसके जरिए केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।

कल को संविधान का मूल ढांचा भी हटा देगी संसद
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून पारित करते समय संसद संविधान से मिली शक्तियों का उपयोग करता है लेकिन संविधान सभा के मामले में ऐसा नहीं है। संसद खुद को संविधान सभा के रूप में नहीं बदल सकता। सीजेआई ने कहा क‍ि संसद कानून में बदलाव करते समय संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसपर सिब्बल ने कहा कि इसके खतरे समझ‍िए… कल को संसद कह देगा कि हम ही संविधान सभा हैं और मूल ढांचा हटा सकते हैं।

अनुच्छेद 370 पर सुनवाई में केशवानंद भारती केस का जिक्र
याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि विधानसभा के पास 370(3) के तहत, अनुच्छेद 370 को खत्म करने की सिफारिश करने की शक्ति नहीं है। कार्यपालिका 370(3) को संशोधित करने की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सिब्बल ने केशवानंद भारती केस का हवाला दिया और कहा कि वह संविधान को ताक पर रखकर एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए लाया गया एक्‍ट था।

संविधान सभा चाहती तो अनुच्छेद 370 को खत्म कर देती
याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने जम्मू और कश्मीर के संविधान निर्माण से जुड़ी दलील दी। सिब्बल ने कहा कि 1954 का आदेश आया, तब संविधान सभा थी। वे मना कर सकते थे कि नहीं, हम 370 को हटाना चाहते हैं और किसी और राज्‍य की तरह भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। उन्होंने ऐस नहीं किया। आज J&K के संविधान में देख सकते हैं कि क्‍यों। इसपर जस्टिस कौल ने कहा कि यह कोई नहीं कह रहा कि 370 वहां नहीं थी। मुद्दा केवल यह है कि क्‍या यह स्थायी रूप ले लेता है जिसे छेड़ा नहीं जा सकता या फिर 370 को खत्म करने का कोई तरीका है।

370 को छेड़ा नहीं जा सकता, सिब्बल की दलील पर SC ने क्‍या कहा
आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई। संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बताते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल दलीलें पेश कर रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान कहते हैं कि 370 को नहीं छुआ जा सकता। बाकी सारी चीजें छेड़ी जा सकती हैं। इसपर जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘370 (c) यह नहीं कहता कि 370 को नहीं छेड़ा जा सकता! असल में, इसमें बड़ा साफ लिखा है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है।’सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को याचिकाकर्ताओं से पूछा कि यह प्रावधान तो अस्थायी था, स्‍थायी कैसे बन गया? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच का फोकस इसी सवाल पर रहा।

राज्य को यूटी कैसे बना सकते हैं: सिब्बल
बुधवार को सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा कि सरकार राजनीतिक फैसला संसद के जरिए नहीं ले सकती है। संसद ने तय कर लिया कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि अनुच्छेद-370 खत्म हो। संवैधानिक शक्ति संसद ने ले ली और खुद ही संविधान सभा बन गए। संवैधानिक तौर पर राज्य को यूटी कैसे बना सकते हैं।

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