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कहां तो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करते थे, आज दिल्ली की पीठ में छुरा घोंप दिया…केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला

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नई दिल्ली

सर्विसेज पर एलजी के नियंत्रण से जुड़े दिल्ली वाले अध्यादेश की जगह लेने वाले बिल को गुरुवार को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के चुनावी वादे की याद दिलाते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि कहां तो वे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करते थे और कहां आज दिल्ली की पीठ में छुरा घोंप दिया। इससे पहले, एक अन्य ट्वीट में उन्होंने दिल्ली सर्विसेज बिल को राजधानी के लोगों को गुलाम बनाने वाला विधेयक करार दिया है।

लोकसभा से जैसे ही दिल्ली सर्विसेज बिल पास हुआ, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने दिल्ली बीजेपी के 2013 के एक ट्वीट को कोट किया जिसमें भाजपा ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में उसके वादों की नकल की है। ये वादे थे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन लाना। दिल्ली बीजेपी के ट्वीट को कोट करते हुए केजरीवाल ने लिखा, ‘हर बार बीजेपी ने वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 2014 में मोदी जी ने खुद कहा कि प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंप दिया। आगे से मोदी जी की किसी बात पे विश्वास मत करना।’

इससे पहले एक ट्वीट में केजरीवाल ने लोकसभा में दिए गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि शाह सिर्फ इधर-उधर की फालतू बातें कर रहे हैं, बिल का समर्थन करने के लिए उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सर्विसेज बिल को राजधानी के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया है, ‘आज लोक सभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना। बिल का समर्थन करने के लिये उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं है। बस इधर उधर की फालतू बातें कर रहे थे। वो भी जानते हैं वो गलत कर रहे हैं। ये बिल दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल है। उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है। INDIA ऐसा कभी नहीं होने देगा।’

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2023 पर गुरुवार को लोकसभा में चर्चा हुई। चर्चा के बाद सदन ने इसे मंजूरी दे दी। AAP की अगुआई वाली वाली दिल्ली सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन में ग्रुप-ए अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के साथ टकराव है। केंद्र सरकार ने मई में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी किया था, जिसने दिल्ली में ‘सेवाओं’ का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया।

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