सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई चल रही है। राहुल ने ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में सजा पर निलंबन से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति अनियमितता मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। अदालत ने सिसौदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को और समय दिया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की ओर से आठ साल पहले दायर याचिका पर भी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।
सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के वकील की दलीलें
‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को 15-15 मिनट का समय दिया। राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हो रहे हैं।
जस्टिस गवई ने सिंघवी से कहा कि आपको सजा पर रोक के लिए केस को बेहद मजबूत करना होगा। आमतौर पर सजा बरकरार रहती है। सिंघवी ने कहा कि आज वे सजा पर बहस नहीं कर रहे।
सिंघवी की पहली दलील: (शिकायतकर्ता) पूर्णेश मोदी का मूल सरनेम मोदी नहीं है… उन्होंने इसे मोध में बदला। मोदी के वकील महेश जेठमलानी ने टोका- मोध नहीं, मोदी।
सिंघवी ने कहा- गांधी ने अपने भाषण में जिनका नाम लिया, किसी ने मुकदमा नहीं किया। दिलचस्प है कि 13 करोड़ के इस ‘छोटे’ समुदाय से मुकदमा केवल बीजेपी के पदाधिकारियों ने किया। बड़ी अजीब बात है!
सिंघवी ने मानहानि कानून (IPC की धारा 499) का हवाला देकर कहा कि ‘कोई भी आरोप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, जब तक कि यह किसी व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम नहीं करता है’।
सिंघवी ने कहा, ‘यह गैर संज्ञेय अपराध है। समाज के खिलाफ नहीं है… न हत्या, न रेप, न किडनैपिंग… 2 साल की अधिकतम सजा… इसमें नैतिक अधमता का अपराध कहां से आ गया?’
सिंघवी ने कहा, ‘इस व्यक्ति (राहुल) को 8 साल के लिए चुप करा दिया जाएगा? लोकतंत्र में मतभेद होते हैं। हिंदी में हम शालीन भाषा कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी मंशा रही होगी…’। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने आपराधिक प्रवृत्ति की बात कही। इसपर सिंघवी ने कहा कि ‘मैं (राहुल) अपराधी नहीं हूं।’
सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सीट (वायनाड) पर चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। शायद उन्हें पता है कि हार के चांसेज बहुत कम है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि मामले को राजनीतिक मत बनाइए। आप और मिस्टर जेठमलानी, दोनों इसे राज्यसभा के लिए बचाएं। फिर सिंघवी ने टिप्पणी वापस ले ली।
सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत के बारे में जानकारी ली। सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने कहा कि पत्नी को चलने में तकलीफ है, नजर खराब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वह सामान्य जमानत पर सुनवाई करेगा, तब इसपर विचार करेगा।
असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे स्पष्ट तस्वीर चाहिए कि मनी ट्रेल कैसे मिली। हलफनामें में यह जानकारी नहीं है। अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया। रेगुलर बेल की अपील पर 4 सितंबर को सुनवाई होगी।