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दिल्‍ली सरकार के अफसर ने दोस्‍त की नाबालिग बेटी का किया रेप, पत्‍नी ने दीं गर्भपात की दवाएं

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नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पर एक किशोरी का कई बार यौन उत्पीड़न और उसे गर्भवती करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच अपने मित्र की बेटी का कई बार यौन उत्पीड़न किया था। मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि आरोपी राज्य महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग में उपनिदेशक है। अधिकारी (आरोपी) के दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

सरकार ने एक बयान में कहा, ‘वह (आरोपी) डब्ल्यूसीडी विभाग में एक उपनिदेशक हैं। कथित विषय में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, ऐसे में कानून को अपना काम करना चाहिए। दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के यौन उत्पीड़न के इस तरह के गंभीर विषयों के प्रति संवेदनशील है।’बयान में कहा गया है, ‘यदि उन्होंने इस तरह का कोई निंदनीय कृत्य किया है तब उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।’पुलिस ने बताया कि किशोरी का गर्भपात कराने के लिए उसे दवाइयां देने को लेकर अधिकारी की पत्नी को भी मामले में आरोपित किया गया है।

उसने बताया कि यह मामला उस वक्त प्रकाश में आया, जब 12वीं कक्षा की छात्रा ने घटना के बारे में हाल में एक अस्पताल में एक काउंसलर को बताया। घबराहट महसूस (एंक्जाइटी अटैक) होने के बाद उसे वहां भर्ती कराया गया था।अपने पिता की एक अक्टूबर 2020 को मौत हो जाने के बाद किशोरी, आरोपी और उसके परिवार के साथ उनके घर पर रह रही थी। आरोपी ने इस मौके का इस्तेमाल किशोरी का कथित तौर पर कई बार यौन उत्पीड़न करने के लिए किया।

पीड़िता जब गर्भवती हो गई, तब उसने आरोपी की पत्नी को इसकी जानकारी दी, जिसने बाद में अपने बेटे को उसका गर्भपात कराने के लिए दवाइयां लाने को कहा और इसे किशोरी को दे दिया।किशोरी जनवरी, 2021 में अपनी मां के साथ घर लौटी। उसे इस साल अगस्त में घबराहट महसूस होने के बाद उसकी मां ने सेंट स्टीफेंस अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पीड़िता ने काउंसलिंग सत्र के दौरान पूरी घटना के बारे में बताया।

पुलिस ने बताया कि बाद में अस्पताल ने बुराड़ी पुलिस थाने को इसकी सूचना दी और आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबद्ध धाराओं तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया।उसने बताया कि किशोरी का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया जाना अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि मामले में पूछताछ की जा रही है।

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