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देश की सबसे बड़ी अदालत के वे ऐतिहासिक फैसले, जिन्होंने साबित किया कोर्ट ही है ‘सुप्रीम’

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नई दिल्ली

भारत के संविधान में कोर्ट को स्वतंत्र रखा गया है। कोर्ट का स्वतंत्र होना सफल डेमोक्रसी के लिए बेहद अहम है। संविधान निर्माताओं ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम का बंटवारा कर रखा है। विधायिका का काम संविधान के दायरे में कानून बनाना है। उस कानून की समीक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। कोर्ट को संविधान का कस्टोडियन माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तमाम फैसले दिए हैं, जिससे साबित होता है कि कैसे कोर्ट ने संविधान के दायरे में आने वाले कानून और फैसलों पर मुहर लगाई, जो कानून संविधान के दायरे से बाहर पाया उसे खारिज भी किया गया।

➤ इलेक्टोरल बॉण्ड असंवैधानिक करार
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को दिए ऐतिहासिक फैसले में राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे के लिए तय स्कीम इलेक्टोरल बॉण्ड को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह राजनीतिक पार्टियों की ओर से इलेक्टोरल बॉण्ड को कैश कराए जाने संबंधित तमाम ब्यौरे को सार्वजनिक करे। साथ ही SBI से कहा गया था कि वह नए बॉण्ड जारी न करे। इलेक्टोरल बॉण्ड संविधान के आर्टिकल 19 (1) (A) का उल्लंघन है। यह राइट-टु-इन्फॉर्मेशन के अधिकार का भी उल्लंघन है।

➤ आर्टिकल-370 अस्थायी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि जम्मू-कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाला आर्टिकल-370 अस्थायी प्रावधान है। कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को स्पेशल दर्जा निरस्त करने के राष्ट्रपति के फैसले को बरकरार रखा था। साथ ही जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने से जुड़े प्रावधान को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध करार दिया था।

➤ सर्विसेज दिल्ली सरकार के कंट्रोल में
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 के फैसले में कहा था कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़ बाकी मामलों में दिल्ली की विधायिका और कार्यपालिका के कंट्रोल में ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होंगी। चुनी हुई सरकार के पास ब्यूरोक्रेट का कंट्रोल होना चाहिए। केंद्र की दलील खारिज की।

➤ महाराष्ट्र सियासी संकट पर सुप्रीम फैसला
महाराष्ट्र सियासी लड़ाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अपने फैसले में कहा था कि 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के गवर्नर की ओर से तत्कालीन CM उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट फेस कराने का जो फैसला दिया गया था, वह सही नहीं था। शिंदे ग्रुप के भरत गोगावाले को शिवसेना का Whip नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला भी अवैध था। कोर्ट ने पहले की स्थिति बहाल करने से इनकार कर दिया था।

➤ गे मैरिज को मान्यता नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2023 को समलैंगिक शादी को मान्यता देने से एकमत से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि होमोसेक्सुअल कपल के साथ भेदभाव न हो और कोई प्रताड़ित न करे। उन्हें मिलने वाली सेवा और वस्तु में भेदभाव न हो।

➤ बिलकिस बानो केस भी अहम
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में गुजरात सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया था जिसमें राज्य सरकार ने गुजरात में हुए 2002 के दंगों में बिलकिस बानो के साथ हुए गैंगरेप और उसके परिजनों की हत्या में उम्रकैद की सजा काटने वाले दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने 11 दोषियों की सजा में छूट देकर उसे रिहा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में कानून के शासन का उल्लंघन किया गया है।

➤ मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति
2 मार्च 2023 को कोर्ट ने फैसले में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस की कमिटी की सलाह पर होगी। इस कमिटी की सलाह पर राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे।

➤ मेयर चुनाव में BJP को झटका
चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा घोषित बीजेपी कैंडिडेट मनोज कुमार सोनकर को मेयर के तौर पर विजेता घोषित करने का फैसला अवैध है और उसे खारिज किया जाता है।

➤ केशवानंद भारती केस
50 साल पहले केशवानंद भारती केस में दिए फैसले को ध्रुव तारे के तौर पर देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है पर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं होगा।

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