भोपाल
भेल के एक आर्टिजन की मौत के मामले में भोपाल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस प्रकरण में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश माधव प्रसाद नामदेव की अदालत ने मृतक के परिजनों को 82 लाख से ज्यादा की मुआवजा राशि अदा किए जाने के आदेश दिये हैं। यह आदेश ट्रक के मालिक, चालक और बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं। भेल के अवधपुरी निवासी मेनो साइमन बारिक भेल में आर्टिजन के पद पर काम करते थे।
2 फरवरी 2019 को वे कार सेे धमतरी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कोडेनाड भाटापारा के पास ट्रक चालक ने तेजी और लापरवाही से ट्रक चलाते हुए उसकी कार में रांग साईड से जोरदार टक्कर मार दी थी। ट्रक की टक्कर लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद परिजन उन्हें गंभीर स्थिति में भोपाल के सिद्धांता अस्पताल ले गये थे। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
