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पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने क्यों कह दिया लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा

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नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल सरकार ने 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से कुछ सवाल भी पूछे। जिसमें एक सवाल यह भी था कि जब भर्ती प्रक्रिया पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे तो शिक्षकों की भर्ती क्यों की गई? इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पूछा कि वेटिंग लिस्ट में रहने वाले कैंडिडेट तक को नियुक्ति क्यों नहीं मिली।इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी। हालांकि, यह किसी भी अधिकारी या उम्मीदवार के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाएगा।

पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा ये
पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने जयदीप गुप्ता ने हाई कोर्ट के फैसले को ही गलत ठहरा दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि हाई कोर्ट का फैसला ही गलत है क्योंकि उन्होंने शिक्षकों की नियुक्तियों को ही रद्द कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा फैसला लेने का अधिकार हाई कोर्ट के पास है ही नहीं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भर्ती परीक्षा से जुड़ी कॉपियां और OMR शीट का क्या हुआ? राज्य सरकार के वकील ने कहा कि अब तो वो नहीं मिल पाएंगी। वकील का जवाब सुनकर चीफ जस्टिस ने कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।

कोर्ट ने याद दिलाई जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भर्ती आयोग को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि यह तो भर्ती आयोग की जिम्मेदारी होती है कि इन शीट्स की डिजिटल कॉपी अपने पास सुरक्षित रखे। अगर ऐसा ही रहा तो फिर जनता अपना भरोसा ही खो देंगे।

हाई कोर्ट ने सैलरी लौटाने को कहा था
कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य में 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन लोगों की नौकरियां गई हैं इस फैसले के बाद उन्हें अब तक की मिली हुई सैलरी भी लौटानी होगी। जिसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में कई याचिका आईं थी। उन सभी याचिका को मिलाकर कोर्ट सुनवाई को राजी हुआ और पिछले सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

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