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केरल में माकपा वर्कर हत्याकांड में बड़ा फैसला, BJP-RSS के 9 कार्यकर्ताओं को उम्रकैद

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कन्नूर (केरल):

उत्तरी केरल के कन्नूर जिले में 19 साल पहले माकपा के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में थलस्सेरी की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मंगलवार को हत्या के मामले में नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने इन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माने भी लगाया है। ये सभी बीजेपी-आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। बीते शनिवार को कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया था।

क्या है मामला?
क्षेत्र में दो दलों में राजनीतिक तनाव के बीच तीन अक्टूबर, 2005 को कन्नपुरम चुंडा के माकपा सदस्य (25) रिजिथ शंकरन पर एक मंदिर के पास हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। अभियोजन के अनुसार, रिजिथ जब अपने कुछ मित्रों के साथ घर जा रहा था। उसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)-बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। हथियारों से लैस आरोपियों ने घात लगाकर एक कुएं के पास उन पर हमला किया। हमले में उसके तीन दोस्त भी घायल हो गए थे।

चार जनवरी को आरोपियों को ठहराया था दोषी
थलस्सेरी की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने चार जनवरी को आरोपियों को दोषी ठहराया। इस मामले में कुल 10 आरोपी थे। इनमें से एक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दोषियों में सुधाकरन (57), जयेश (41), रंजीत (44), अजीन्द्रन (51), अनिलकुमार (52), राजेश (46), श्रीकांत (47), श्रीजीत (43) और भास्करन (67) शामिल हैं।

इन धाराओं में पाया दोषी
अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी पाया। इनमें हत्या (धारा 302), हत्या का प्रयास (धारा 307), गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना (धारा 143), दंगा (धारा 147), हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाना (धारा 324) शामिल हैं।

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