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यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम पर बड़ा अपडेट, कितनी मिलेगी पेंशन, सरकार ने अधिसूचना जारी कर बताई हरेक बात

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नई दिल्‍ली

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) का विकल्प पेश क‍िया है। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। यूपीएस सरकार की नई स्‍कीम है। यह स्‍कीम अगस्त 2024 में घोषित की गई थी। नई पेंशन स्‍कीम उन कर्मचारियों के लिए है जो पहले से ही एनपीएस में हैं। यह ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) दोनों के फायदे मिलाकर बनाई गई है। इससे कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अच्छा जीवन जीने में मदद मिलेगी। यह योजना 24 जनवरी, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार लागू होगी।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एनपीएस लेकर आई थी। यूपीएस 21 साल पुरानी एनपीएस व्यवस्था में बदलाव का प्रतीक है। यूपीएस पुरानी पेंशन स्‍कीम (OPS) और एनपीएस के फायदों को मिलाकर तैयार की गई है। यह सरकारी कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान करती है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, फैमिली पेंशन और एकमुश्त भुगतान जैसे लाभ भी मिलेंगे। एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को यूपीएस चुनने का विकल्प दिया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी यूपीएस के तहत लाभ का प्रावधान है।

ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम से म‍िलती-जुलती है नई स्‍कीम
यूपीएस पुरानी पेंशन योजना (OPS) से काफी मिलती-जुलती है। इस योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल तक केंद्र सरकार की नौकरी करता है तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, वे किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीतिगत बदलाव, वित्तीय लाभ या भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह की समानता का दावा नहीं कर सकेंगे। UPS चुनने वाले कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड में दो हिस्से होंगे- एक व्यक्तिगत फंड, जिसमें कर्मचारी का योगदान और सरकार का समान योगदान होगा। दूसरा, पूल फंड, जिसमें सरकार का अतिरिक्त योगदान होगा।

सरकार ने पहले घोषणा की थी कि एनपीएस के तहत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी भी यूपीएस के दायरे में आएंगे। अधिसूचना के अनुसार, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) यह तय करेगा कि यूपीएस चुनने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एनपीएस के तहत मिलने वाली राशि के मुकाबले कितनी अतिरिक्त राशि दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों की एनपीएस से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। इस योजना को पूर्व वित्त सचिव और वर्तमान कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने तैयार किया था। केंद्र सरकार ने 21 साल पुरानी एनपीएस व्यवस्था को बदलकर यूपीएस लागू करने का फैसला लिया है, जो OPS के समान है।

यूपीएस के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले प्रमुख फायदे
– अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में
– समय-समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
– परिवार को पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में
– सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान
– न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन (10 साल की सेवा पूरी करने पर)

अधिसूचना में यह भी क‍िया गया है साफ
– यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी जो पहले से ही एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और जो यूपीएस विकल्प को ‘चुनते’ हैं।
– नेशनल पेंशन सिस्‍टम के तहत मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी यूपीएस विकल्प के क्रियान्वयन की प्रभावी तारीख पर, साथ ही केंद्र सरकार के भविष्य के कर्मचारी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस विकल्प लेना चुन सकते हैं या एनपीएस को यूपीएस विकल्प के बिना जारी रख सकते हैं।
– कोई भी कर्मचारी जो NPS के तहत UPS विकल्प का प्रयोग करता है, वह किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीतिगत परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त होने वालों के साथ किसी भी समानता आदि का हकदार नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद भी शामिल है।

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