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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला, गवाह नहीं पहुंचे कोर्ट, अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी

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हाथरस:

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला न्यायालय में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। गवाह के कोर्ट न आने से सुनवाई आज टली। कोतवाली चन्दपा क्षेत्र के बूलगढ़ी गांव के रामकुमार उर्फ रामू ने राहुल गांधी के खिलाफ यह परिवाद दाखिल किया है।

परिवादी का आरोप है कि राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को थाना चन्दपा स्थित बूलगढ़ी गांव का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अपने एक्स अकाउंट हैंडल पर एक पोस्ट किया। इसमें न्यायालय से दोषमुक्त हुए युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया। इस पोस्ट को उन्होंने हाथरस कोर्ट के 2 मार्च 2023 के निर्णय के बाद किया गया। कोर्ट ने इस गैंगरेप के मामले में तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।

राहुल गांधी के पोस्ट से प्रतिष्ठा को नुकसान
परिवादी का कहना है कि वह न्यायालय के निर्णय के बाद सामान्य जीवन जी रहा था, उसे समाज में खोया सम्मान वापस मिल गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पोस्ट से उसकी प्रतिष्ठा को फिर नुकसान पहुंचा है। यह पोस्ट देश-विदेश में वायरल हुआ है।

इस मामले में परिवादी रामकुमार के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं। आज गवाहों के बयान होने थे, लेकिन व्यस्तता के कारण गवाह कोर्ट नहीं पहुंच सके। परिवादी के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि व्यस्तता के चलते परिवादी के गवाहों की आज न्यायालय में गवाही नहीं हो सकी। अब इस मामले में 24 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।

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