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मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, टांग में रॉड डली… उम्रकैद की सजा मिली तो जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा पादरी बजिंदर

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मोहाली

पंजाब के मोहाली की जिला अदालत ने रेप केस में दोषी पाए गए पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत की ओर से उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद दोषी बजिंदर सिंह रहम की भीख मांगने लगा। वह अदालत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। हालांकि, पुलिस उसे कस्टडी में लेकर रवाना हो गई। इस मामले में पीड़ित के वकील ने बताया कि कोर्ट ने बजिंदर को सजा सुनाते हुए कहा कि उसे अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। सजा से बचने के लिए पादरी बजिंदर कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि मेरे बच्चे छोटे हैं और पत्नी बीमार है। वो बोला कि मैं सोशल आदमी हूं। मेरी टांग में रॉड डली हुई है, इसलिए मुझ पर रहम किया जाए। मगर कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि कोर्ट के अंदर पादरी हाथ जोड़ दया की गुहार लगा रहा था।

28 मार्च को दोषी करार दिया
बता दें 28 मार्च को जिला अदालत में इसे दोषी करार दिया था। इसके बाद इसे पटियाला जेल भेज दिया गया था। पादरी बजिंदर सिंह अपने चमत्कारी उपचार और प्रार्थना सभाओं के लिए मशहूर था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) विक्रांत गुप्ता ने सजा का ऐलान करते हुए कहा कि एक धार्मिक नेता के रूप में खुद को पेश करने वाला व्यक्ति इस तरह का जघन्य अपराध नहीं कर सकता, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो उस पर आस्था रखते हैं। इस फैसले ने न केवल पीड़िता को न्याय दिलाया, बल्कि उन तमाम लोगों को राहत दी, जिन्होंने बजिंदर के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी।

जानें पूरा मामला
यह मामला 2018 का है, जब जीरकपुर की एक महिला ने बजिंदर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि बजिंदर ने उसे विदेश भेजने का लालच देकर अपने मोहाली के सेक्टर 63 स्थित आवास पर बुलाया और वहां उसके साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, उसने इस घटना का एक अश्लील वीडियो भी बनाया और धमकी दी कि अगर उसने उसकी मांगें नहीं मानीं, तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगा। पीड़िता ने बताया कि वह डर के मारे चुप रही, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर अप्रैल 2018 में जीरकपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। इसके बाद बजिंदर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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