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मानव दांत कोई खतरनाक हथियार नहीं, जिससे गंभीर नुकसान की संभावना हो, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

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मुंबई:

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला की ओर से उसके ससुराल वालों के खिलाफ की गई शिकायत पर दर्ज एफआईआर को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि मानव दांतों को ऐसा खतरनाक हथियार नहीं माना जा सकता है। जिससे गंभीर नुकसान की संभावना हो। महिला ने अपनी शिकायत में ससुराल पक्ष की अपनी एक रिश्तेदार पर उसे दांतों से काटने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच की जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख ने 4 अप्रैल को अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता के मेडिकल सर्टिफिकेट से पता चलता है कि दांतों के निशान से उसे केवल मामूली चोट लगी।

महिला ने क्या थी शिकायत?
महिला की शिकायत पर अप्रैल 2020 में दर्ज एफआईआर के अनुसार, हाथापाई के दौरान उसे ससुराल पक्ष की एक रिश्तेदार ने काट लिया और इस तरह उसे खतरनाक हथियार से नुकसान पहुंचा। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत खतरनाक हथियारों से नुकसान पहुंचाने और चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मानव दांतों को खतरनाक हथियार नहीं कहा जा सकता। उसने आरोपियों की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और एफआईआर को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?
भारतीय दंड संहिता की धारा 324 (खतरनाक हथियार का उपयोग करके चोट पहुंचाना) के तहत, चोट किसी ऐसे उपकरण से लगी होनी चाहिए जिससे मृत्यु या गंभीर नुकसान होने की आशंका हो। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के मेडिकल सर्टिफिकेट से पता चलता है कि दांतों से केवल साधारण चोट लगी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब धारा 324 के तहत अपराध नहीं बनता है, तो अभियुक्त को मुकदमे का सामना कराना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना होगा। अदालत ने एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच संपत्ति का विवाद प्रतीत होता है। (इनपुट भाषा)

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