13.3 C
London
Saturday, March 21, 2026
Homeराज्यनीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ किशनगंज JDU जिलाध्यक्ष, वक्फ कानून को...

नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ किशनगंज JDU जिलाध्यक्ष, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुजाहिद आलम

Published on

किशनगंज

वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर बिहार की राजनीति में गरमाहट है। किशनगंज के JDU नेता मुजाहिद आलम ने वक्फ बिल का विरोध किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ याचिका दायर की है। मुजाहिद आलम 2023 में किशनगंज से JDU के लोकसभा प्रत्याशी थे। वह वर्तमान में किशनगंज JDU के जिलाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग की है। उनके वकील शाहिद अनवर ने 9 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है।

क्या बोले मुजाहिद आलम
मुजाहिद आलम का कहना है कि वक्फ मुसलमानों का धार्मिक मामला है। इस्लाम में वक्फ का मतलब है, अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम पर दान करना। वक्फ करने वाले को वाकिफ कहते हैं। वाकिफ अपनी संपत्ति जिस काम के लिए दान करता है, उसकी आमदनी उसी काम में खर्च होनी चाहिए।

मुजाहिद आलम के अनुसार, सरकार ने जो कानून बनाया है, उसकी कुछ धाराएं धार्मिक मामलों में दखल देती हैं। उनका कहना है कि किसी भी धार्मिक ट्रस्ट और बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग सदस्य नहीं हो सकते। लेकिन, जो कानून पास हुआ है, उसके अनुसार सभी वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ कौंसिल में कम से कम दो सदस्य गैर-मुस्लिम होने चाहिए।

एक और जेडीयू नेता पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट
जेडीयू नेता हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दिकी ने भी इस एक्ट के खिलाफ दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वे इस कानून से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि यह कानून सही नहीं है। केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को 8 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया है। इस कानून में वक्फ बोर्डों के काम करने के तरीके में सुधार, संपत्ति के रिकॉर्ड को डिजिटल करने और अवैध कब्जों पर सख्ती करने जैसे प्रावधान हैं।

कौन हैं हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दिकी
बता दें कि हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दिकी जेडीयू के वरिष्ठ मुस्लिम नेता हैं। वे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने खुलकर कहा है कि वे इस कानून के विरोध में हैं। वे अपनी पार्टी के रुख से भी सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि मैं लंबे समय से जेडीयू के लिए जमीन से जुड़कर काम कर रहा हूं. लेकिन समझ नहीं आ रहा कि नीतीश कुमार ने किन परिस्थितियों में वक्फ संशोधन एक्ट का समर्थन किया। जबकि हमने खुद मिलकर उन्हें अपनी राय से अवगत कराया था।

वक्फ कानून आधिकारिक तौर पर लागू
केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। यह कानून संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी है। इसके बाद यह कानून लागू हो गया है। इससे वक्फ से जुड़े कानूनों में कुछ बदलाव हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी सूचना के अनुसार, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है

 

Latest articles

जयपुर मेट्रो विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक, प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने के निर्देश

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर एक...

नवरात्र के पहले दिन रिकॉर्ड 622 रजिस्ट्रियां, सात करोड़ की आय

भोपाल भोपाल में चैत्र नवरात्र के पहले दिन संपत्ति रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड बना है। एक...

भोपाल में नहीं दिखा ईद का चांद, आज धूमधाम से मनाई जाएगी ईद

भोपाल भोपाल में गुरुवार को ईद का चांद नजर नहीं आया, जिसके चलते अब शुक्रवार...

कटारा हिल्स में रजाई-गद्दे की दुकान खाक, दमकल की देरी से भड़का लोगों का गुस्सा

भोपाल भोपाल। राजधानी के कटारा हिल्स स्थित स्प्रिंग वैली क्षेत्र में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात...

More like this

जयपुर मेट्रो विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक, प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने के निर्देश

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर एक...

टीकाकरण महिलाओं और किशोरियों के सुरक्षित भविष्य और स्वास्थ्य की दिशा में बीएचईएल द्वारा क्रांतिकारी कदम — ईडी

हरिद्वार भेल  हरिद्वार के मुख्य चिकित्सालय में महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक...

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 207 नवीन बसों को दिखाई हरी झण्डी: राजस्थान में सुदृढ़ होगी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजधानी में 207 नवीन बसों को हरी झण्डी...