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Wednesday, May 6, 2026
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस तारीख को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ही मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ

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प्रयागराज:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 30 जून को सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों को जुलाई माह का एक इंक्रीमेंट का लाभ 1 मई 2023 के बाद वालों को ही मिलेगा। इसके पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को एरियर के साथ कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह निर्णय न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति दोनाडी रमेश की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अपील पर पारित किया है।

हाईकोर्ट के सामने मुद्दा यह था कि क्या 30 जून को विभिन्न विगत वर्षों में सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को एक जुलाई का एक इंक्रीमेंट का लाभ उनकी सेवानिवृत्ति वर्ष से जोड़ कर बकाए के साथ दिया जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में दिए निर्णय की तिथि से भुगतान किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन आदेश दिया है, उसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी ही एक इंक्रीमेंट का लाभ पाने के हकदार हैं।

सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने बहस की। इनका कहना है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 2015 से लेकर 2024 के दौरान 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट बकाया सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा के विपरीत है। जिसके कारण भारी संख्या में पुराने वर्षों की याचिकाएं दाखिल हो रही है, जबकि आदेश का लाभ केवल उन्हीं को मिलना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। मूल आदेश 11 अप्रैल 2023 का है। जिस पर सरकार ने पुनर्विलोकन अर्जी दी। जिसे तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि फैसले की तिथि के बाद के कर्मचारियों को ही फैसले का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2023 की कटआफ डेट तय की है, इसलिए एकलपीठ के आदेश से सभी याचियों को इंक्रीमेंट पाने का अधिकार नहीं है।

पुलिस होमगार्ड विभाग के सेवानिवृत्त विपक्षी याचियों सतीष चंद्र सिंह और 10 अन्य का कहना था कि सरकारी आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होते हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश भूतलक्षी प्रभाव रखते हैं, इसलिए उन्हें भी कोर्ट आदेश का लाभ पाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कटआफ डेट प्रभावी होगी। उससे पहले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फैसले का लाभ नहीं मिलेगा।

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