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राजस्थान आए 841 पाक नागरिकों ने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए किया आवेदन, केंद्र की नई एडवायजरी से मिलेगी राहत

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जयपुर

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाक नागरिकों को तुरंत वापस लौटने के निर्देश दिए थे। केंद्र ने एडवाइजरी जारी करके शॉर्ट टर्म वीजा वालों को 28 अप्रैल तक देश छोड़ने की हिदायत दी थी। इन निर्देशों के बाद देश में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों में हड़कंप सा मच गया। कई लोगों ने वापस जाने की तैयारी कर ली लेकिन कई लोग ऐसे थे जिन्होंने केद्र सरकार के समक्ष गुहार लगाई कि वे पाकिस्तान नहीं लौटना चाहते। ऐसा करने वालों में हिंदू और मुस्लिम परिवार शामिल थे। लोगों का तर्क था कि पाकिस्तान उनके लिए सुरक्षित नहीं है लिहाजा उन्हें भारत में रहने दिया जाए।

ये कारण गिनाए पाक नागरिकों ने
जो पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटना नहीं चाहते थे। उन्होंने कई तरह के तर्क देते हुए केंद्र सरकार के समक्ष गुहार लगाई थी। इन लोगों का कहना था कि पाकिस्तान में उनका रहना सुरक्षित नहीं था। इसी वजह से वे भारत आए थे। अब अगर यहां से वापस पाकिस्तान लौटेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। कई लोगों ने यह तर्क दिया कि वहां रोजगार के संसाधन नहीं हैं और महंगाई भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में वे वापस लौट कर अपने परिवारों का गुजारा नहीं कर सकेंगे। कई परिवार ऐसे भी हैं जहां विवाह के उपरांत पाकिस्तानी लड़कियां अपने ससुराल भारत में आई हुई है। वैवाहिक रिश्ते के बाद वे अपने पति के साथ रहना चाहती थी और शॉर्ट टर्म वीजा के बाद लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन करने वाली थी। कई लोगों ने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन भी कर रखे हैं। इन सब तथ्यों पर गौर करते हुए केंद्र ने नई गाइडलाइन जारी की।

नई गाइडलाइन से मिली बड़ी राहत
लोगों की परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। जिससे पाक नागरिकों को बड़ी राहत मिली। नई गाइड लाइन में शॉर्ट टाइम वीजा पर भारत आए नागरिकों को लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन करने का अवसर दिया गया। नई गाइडलाइन के मुताबिक जो लोग लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन कर चुके हैं। उन्हें वापस लौटने की जरूरत नहीं है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक विभिन्न तरह के वीजा लेकर राजस्थान प्रवास पर आए 841 पाकिस्तानी अल्पसंख्यक नागरिकों ने एलटीवी (long Term VISA) के लिए अप्लाई किया है। इससे पहले 129 पाक नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है।

जानिए क्या है नई गाइड लाइन

  1. ऐसे पाक नागरिक जो पाकिस्तान से भारत आकर वर्तमान में लॉग टर्म वीजा (एल.टी.वी.) पर भारत में निवासरत है उनको देश छोड कर जाने की आवश्यकता नहीं है।
  2. जो पाक नागरिक एल.टी.वी. पर निवासरत हैं और उनकी एल.टी.वी. की वैधता समाप्त हो चुकी है। ऐसे पाक नागरिकों को अपनी एल.टी.वी. एक्सटेंशन करवानी आवश्यक है। जो विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय जाकर करवा सकते है।
  3. ऐसे पाक नागरिक जिन्होंने एल.टी.वी. के लिए आवेदन कर दिया है और जिनके प्रकरण विचाराधीन हैं। उनको पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है।
  4. ऐसे पाक नागरिक जो एल.टी.वी. आवेदन की पात्रता रखते हैं और अभी तक एल.टी.वी. आवेदन प्रस्तुत नहीं किये है। उन्हें शीघ्र ही अपने एल.टी.वी. आवेदन वैध दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए और अपना पंजीकरण विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय में करवाना चाहिए।
  5. जिन पाक नागरिकों के पारपत्र (पासपोर्ट) की वैधता समाप्त हो चुकी है और अभी तक उन्होने कहीं भी अपना पंजीकरण नहीं करवाया है। उन पाक नागरिकों को भी अपने क्षेत्र के विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए ताकि उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार और गृह मंत्रालय भारत सरकार से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किया जा सके।
  6. जिन मुस्लिम महिलाओं का विवाह भारतीय नागरिक के साथ होने के कारण एल.टी.वी. पर निवासरत हैं। उन्हे भी पुनः पाकिस्तान जाने की आवश्यकता नहीं है।
  7. स्थाई वास की सुविधा पर निवासरत पाकिस्तान नागरिकों को भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय भारत सरकार और जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। जिन पाकिस्तान नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है। उन्हें अपना नागरिकता प्रमाण विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उनके रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके।
  8. विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय द्वारा पाक नागरिकों के पंजीकरण और एल.टी.वी. आवेदन प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। ताकि सभी पाक नागरिकों के आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाकर उनको राहत प्रदान की जा सके।
  9. सभी पाकिस्तान नागरिकों को हिदायत दी जाती

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