15.6 C
London
Friday, September 12, 2025
HomeभोपालMP : सरकार ने बदल दिया पेंशन का नियम अब इन सब...

MP : सरकार ने बदल दिया पेंशन का नियम अब इन सब परिवारों को भी मिलेगी पेंशन

Published on

MP Government Pension: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार आजकल प्रदेश के कुछ सरकारी नियमों में बदलाव करने में लगी हुई है। हाल ही में खबर आई थी कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य विभाग में कर्मचारियों की भर्ती के नियमों को बदलने और उन्हें एक जैसा करने जा रही है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का ध्यान रखने के बाद, अब सरकार प्रदेश के पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव करने जा रही है। पेंशन नियमों में संशोधन की जिम्मेदारी वित्त विभाग निभा रहा है। फिलहाल, वित्त विभाग द्वारा पेंशन नियमों में संशोधन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ये परिवार रहेंगे पेंशन के हकदार

संशोधित पेंशन नियमों के मुताबिक, अब आश्रित अविवाहित बेटी की उम्र 25 साल से ज्यादा होने पर भी परिवार पेंशन की हकदार रहेगी। इसमें पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं और विधवाएं भी शामिल होंगी। नए पेंशन नियमों का ड्राफ्ट वित्त विभाग जल्द ही पूरा कर लेगा। उम्मीद है कि संशोधित पेंशन नियमों को जून-जुलाई तक लागू किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में लागू होगी ये व्यवस्था

तुम्हें बता दें कि 28 अप्रैल 2011 को भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में संशोधन किया था। जिसमें उन्होंने 25 साल से अधिक उम्र की अविवाहित बेटी, विधवा, परित्यक्त बेटी को पेंशन देने की पात्रता दी थी। लंबे समय से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के इन प्रावधानों को लागू करने की मांग उठ रही थी। अब मध्य प्रदेश में पेंशन को लेकर इस व्यवस्था को लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है।

इस नियम के तहत, अविवाहित बेटी की उम्र 25 साल से ज्यादा होने के बाद भी, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक उसे परिवार पेंशन मिलती रहेगी। वहीं, विधवा और परित्यक्त बेटी के मामलों में आजीवन पेंशन का प्रावधान किया गया है।

यह भी पढ़िए: भोपाल के भानपुर में बड़ा धमाका: मैरिज गार्डन में फटे 10 सिलेंडर, इलाके में फैली दहशत, होती थी अवैध गैस रिफिलिंग

कर्मचारी आयोग की सिफारिश पूरी

कर्मचारी आयोग ने इस पर सिफारिश कर दी है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीपी सिंघल की अध्यक्षता वाले कर्मचारी आयोग ने अविवाहित बेटियों की परिवार पेंशन की पात्रता आयु बढ़ाने के साथ-साथ विधवा और परित्यक्त बेटी को शामिल करने का प्रावधान करने की भी सिफारिश की है। यह रिपोर्ट वित्त विभाग को सौंप दी गई है। अब वित्त विभाग इस पर आगे की कार्रवाई कर रहा है, जिससे प्रदेश के लाखों पेंशनरों को फायदा होगा।

यह भी पढ़िए: बीएचईएल योग केंद्र में वैशाखी पूर्णिमा पर विशेष हवन सम्पन्न

अस्वीकरण: यह खबर विभिन्न सरकारी स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है और 13 मई 2025 को दोपहर 2:10 बजे तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार है। पेंशन नियमों में बदलाव और लागू होने की तारीख में आधिकारिक घोषणा के बाद बदलाव संभव हैं। यह जानकारी भोपाल, मध्य प्रदेश के संदर्भ में है।

Latest articles

भेल में 17 सितम्बर को मनाई जाएगी विश्वकर्मा पूजा, प्रवेश के लिए जारी हुए दिशा-निर्देश

भेल भोपाल।भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), भोपाल में आगामी 17 सितम्बर 2025 को विश्वकर्मा...

भेल कर्मचारियों की मांगों को लेकर दिल्ली में कॉर्पोरेट प्रबंधन एवं ऐबू यूनियन के पदाधिकारियों के बीच बैठक

भेल भोपाल।बीएचईल कॉर्पोरेट कार्यालय में ऑल इंडिया बीएचईल एम्प्लॉईज यूनियन संबद्ध निफ्टु (दिल्ली एनसीआर)...

आगामी जेसीएम की बैठक में होगा पीपीपी बोनस का फैसला— BHEL -संयुक्त उप-समिति की बैठक

नई दिल्ली।BHEL में प्लांट परफॉरमेंस फॉर्मूला पर उप समिति की बैठक 12 सितंबर 2025...

गोवर्धन पूजा का प्रसंग सुनाया,56 भोग लगाए,विधायक,नपाध्यक्ष भी शामिल हुए

बडवाह।कवर कालोनी स्थित पूजा गार्डन में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के पांचवे दिन कथा...

More like this

भोपाल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के नाम पर चार लाख की ठगी

भोपाल।राजधानी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है।...

भोपाल का 90 डिग्री वाला पुल सुरक्षित, मंत्री राकेश सिंह ने बताया सही

भोपाल।जिस 90 डिग्री एंगल वाले पुल में खामियां बताकर आठ अफसरों को सस्पेंड...

सीएम ने किया पीएम-मित्रा पार्क परियोजना की तैयारियों का निरीक्षण

भोपाल।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल...