24.2 C
London
Tuesday, June 16, 2026
HomeभोपालMP : सरकार ने बदल दिया पेंशन का नियम अब इन सब...

MP : सरकार ने बदल दिया पेंशन का नियम अब इन सब परिवारों को भी मिलेगी पेंशन

Published on

MP Government Pension: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार आजकल प्रदेश के कुछ सरकारी नियमों में बदलाव करने में लगी हुई है। हाल ही में खबर आई थी कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य विभाग में कर्मचारियों की भर्ती के नियमों को बदलने और उन्हें एक जैसा करने जा रही है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का ध्यान रखने के बाद, अब सरकार प्रदेश के पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव करने जा रही है। पेंशन नियमों में संशोधन की जिम्मेदारी वित्त विभाग निभा रहा है। फिलहाल, वित्त विभाग द्वारा पेंशन नियमों में संशोधन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ये परिवार रहेंगे पेंशन के हकदार

संशोधित पेंशन नियमों के मुताबिक, अब आश्रित अविवाहित बेटी की उम्र 25 साल से ज्यादा होने पर भी परिवार पेंशन की हकदार रहेगी। इसमें पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं और विधवाएं भी शामिल होंगी। नए पेंशन नियमों का ड्राफ्ट वित्त विभाग जल्द ही पूरा कर लेगा। उम्मीद है कि संशोधित पेंशन नियमों को जून-जुलाई तक लागू किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में लागू होगी ये व्यवस्था

तुम्हें बता दें कि 28 अप्रैल 2011 को भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में संशोधन किया था। जिसमें उन्होंने 25 साल से अधिक उम्र की अविवाहित बेटी, विधवा, परित्यक्त बेटी को पेंशन देने की पात्रता दी थी। लंबे समय से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के इन प्रावधानों को लागू करने की मांग उठ रही थी। अब मध्य प्रदेश में पेंशन को लेकर इस व्यवस्था को लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है।

इस नियम के तहत, अविवाहित बेटी की उम्र 25 साल से ज्यादा होने के बाद भी, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक उसे परिवार पेंशन मिलती रहेगी। वहीं, विधवा और परित्यक्त बेटी के मामलों में आजीवन पेंशन का प्रावधान किया गया है।

यह भी पढ़िए: भोपाल के भानपुर में बड़ा धमाका: मैरिज गार्डन में फटे 10 सिलेंडर, इलाके में फैली दहशत, होती थी अवैध गैस रिफिलिंग

कर्मचारी आयोग की सिफारिश पूरी

कर्मचारी आयोग ने इस पर सिफारिश कर दी है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीपी सिंघल की अध्यक्षता वाले कर्मचारी आयोग ने अविवाहित बेटियों की परिवार पेंशन की पात्रता आयु बढ़ाने के साथ-साथ विधवा और परित्यक्त बेटी को शामिल करने का प्रावधान करने की भी सिफारिश की है। यह रिपोर्ट वित्त विभाग को सौंप दी गई है। अब वित्त विभाग इस पर आगे की कार्रवाई कर रहा है, जिससे प्रदेश के लाखों पेंशनरों को फायदा होगा।

यह भी पढ़िए: बीएचईएल योग केंद्र में वैशाखी पूर्णिमा पर विशेष हवन सम्पन्न

अस्वीकरण: यह खबर विभिन्न सरकारी स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है और 13 मई 2025 को दोपहर 2:10 बजे तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार है। पेंशन नियमों में बदलाव और लागू होने की तारीख में आधिकारिक घोषणा के बाद बदलाव संभव हैं। यह जानकारी भोपाल, मध्य प्रदेश के संदर्भ में है।

Latest articles

मध्य प्रदेश पुलिस पर बड़ा एक्शन: दो टीआई समेत 100 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज

आगर मालवा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा पुलिस की राजस्थान के डग क्षेत्र में...

नीट री-एग्जाम से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, टेलीग्राम पर लगाई अस्थायी रोक, 22 जून तक पाबंदियां

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगाने...

जनसेवा ही प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च उद्देश्य, संवेदनशीलता और निष्पक्षता से करें कार्य : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास...

राजस्थान में कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ टैक्स फ्री घोषित

जयपुर। राजस्थान सरकार ने बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत अभिनीत हालिया रिलीज फिल्म...

More like this

मध्य प्रदेश पुलिस पर बड़ा एक्शन: दो टीआई समेत 100 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज

आगर मालवा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा पुलिस की राजस्थान के डग क्षेत्र में...

व्यापमं घोटाले के 847 आरोपियों के खिलाफ एक ही गवाह, सुरक्षा भी नहीं

भोपाल। मप्र के सबसे चर्चित और देश के सबसे बड़े भर्ती घोटालों में से...

इंदौर में सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर कार्रवाई, 80 से अधिक मकान-दुकानें हटाई गईं

इंदौर। शहर के गुटकेश्वर मंदिर से सदर बाजार रोड तक सड़क चौड़ीकरण योजना के...