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FACING ISSUES WITH PF WITHDRAWAL: यदि आपको भी PF निकालने में आ रही है दिक्कत तो जानिए क्या करें

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FACING ISSUES WITH PF WITHDRAWAL: लगभग सभी भारतीय कर्मचारियों का एक PF (प्रोविडेंट फंड) अकाउंट होता है। यह अकाउंट एक बचत खाते की तरह काम करता है, जिसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% जमा करते हैं और कंपनी भी उतनी ही राशि का योगदान करती है। इस अकाउंट में जमा राशि पर आपको ब्याज भी मिलता है। ज़रूरत पड़ने पर आप इस राशि को निकाल भी सकते हैं।

लेकिन, कभी-कभी जब आप किसी इमरजेंसी में PF की राशि निकालने का दावा करते हैं, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि आपका क्लेम स्वीकार नहीं हुआ और पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने क्लेम को ठीक कर सकते हैं और जल्दी पैसा पा सकते हैं।

1. क्लेम रिजेक्ट होने का कारण पता करें

सबसे पहले अपने PF क्लेम का स्टेटस चेक करें। इसके लिए आप EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां जाकर आप देख सकते हैं कि आपका क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ है। आमतौर पर ऐसा गलत या अधूरी जानकारी, डॉक्यूमेंट्स के मिसमैच या लिंकिंग संबंधी समस्याओं की वजह से होता है।

2. जानकारी सुधारें और दोबारा सबमिट करें क्लेम

एक बार जब आपको रिजेक्शन का कारण पता चल जाए, तो उसके हिसाब से अपनी जानकारी को सुधारें। उदाहरण के लिए, नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि की पुष्टि करें। पासबुक या चेकबुक की तस्वीर साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। ध्यान रखें कि आपका आधार और मोबाइल नंबर आपके PF अकाउंट से लिंक होना चाहिए, तभी ऑनलाइन क्लेम संभव है।

3. क्लेम फॉर्म सही से भरें

PF क्लेम फॉर्म भरते समय सावधान रहें। हर जानकारी को ध्यान से और सही-सही भरें। गलत जानकारी या गलत डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

4. क्लेम दोबारा सबमिट करें

जानकारी सुधारने के बाद, आप क्लेम को दोबारा सबमिट कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में, सही जानकारी के साथ क्लेम सबमिट करने पर आपका पैसा कुछ दिनों के भीतर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है।

यह भी पढ़िए: उद्योग विभाग ने ‘राइजिंग राजस्थान— पार्टनरशिप कॉन्क्लेव— 2025’ की तैयारियों की समीक्षा की

5. शिकायत दर्ज करें अगर समस्या बनी रहे

अगर आपने सही जानकारी के साथ क्लेम दोबारा फाइल कर दिया है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं मिला है या क्लेम रिजेक्ट होता जा रहा है, तो आप EPFO शिकायत पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए इस लिंक पर जाएं: https://epfigms.gov.in यह पोर्टल आपकी समस्या को रिकॉर्ड करता है और आपकी शिकायत को EPFO के संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाता है, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके।

अस्वीकरण (Disclaimer):यह जानकारी PF क्लेम रिजेक्शन के सामान्य कारणों और उनके समाधान के लिए है। EPFO के नियम और प्रक्रियाएं समय-समय पर बदल सकती हैं। किसी भी विशिष्ट समस्या या अपडेटेड जानकारी के लिए हमेशा EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या उनके हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

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