भोपाल ।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के राजपत्र में सहायक यंत्री,द्वितीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति का अधिकार महापौर परिषद का कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भोपाल नगर निगम में सहायक यंत्रियों के 17 पदों पर हो रही भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। नगर निगम भोपाल के सहायक यंत्री (सिविल,विद्युत,यांत्रिक) सहित अन्य पदों की संयुक्त भर्ती परीक्षा-2025 पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में नगर निगम भोपाल के सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी कर कर्मचारी चयन मंडल मप्र भोपाल को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पत्र के अनुसार समूह—02, उप समूह—03 संयुक्त भर्ती परीक्षा विज्ञापन क्रमांक—87/2025 में नगर निगम भोपाल के दितीय श्रेणी के रिक्त पदों सहायक यंत्री, सहायक आयुक्त एवं सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी की पूर्ति के लिए चयन परीक्षा आयोजित किए जाने का लेख किया गया था। नगर निगम भोपाल के संदर्भित पत्र अनुसार सहायक यंत्री के पदों को दितीय श्रेणी कार्यपालिक उल्लेखित किया गया है, लेकिन प्रकाशित विज्ञापन के तहत पदक्रम—6,7 और 8 पर सहायक यंत्री के 17 पदों को समूह 02 उप समूह 03 के पदों की भर्ती के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के ततीय श्रेणी के विज्ञापन में रखा गया है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के राजपत्र क्रमांक 242 दिनांक 11 मई 2022 के अनुसार सहायक यंत्री दितीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के अधिकार महापौर परिषद के हैं एवं निगम परिषद द्वारा सम्मिलन के संकल्प क्रमांक—03, 30 अक्टूबर 2025 के अनुसार उक्त भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में निगम आयुक्त की ओर से नियंत्रक, कर्मचारी चयन मंडल मप्र भोपाल को पत्र जारी कर दिया गया है। — ऐसे प्रकाश में आया था मामला, निगम परिषद की बैठक में भी उठा समूह-02 उप समूह-03, संयुक्त भर्ती परीक्षा-2025 के तहत नगर निगम भोपाल के सहायक यंत्री के पदों को लेकर विज्ञापन निकाला गया था। जारी विज्ञापन में इन पदों को तृतीय श्रेणी लिखा गया है। अधिवक्ता जितिन राठौर ने इस मामले की पूरी शिकायत सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला से भी की थी। यह मामला नगर निगम परिषद की बैठक के दौरान भी उठाया गया था, जिस पर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भर्ती परीक्षा को नियम विरुद्ध मानते हुए आसंदी से निगम प्रशासन को निर्देशित किया था।

