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लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराने पर 6 निजी अस्पतालों को नोटिस — 31 मार्च के बाद संचालित पाए जाने पर होगी कार्रवाई

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भोपाल

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय ने लाइसेंस और पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराने वाले शहर के छह निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं करने पर इन्हें चेतावनी दी गई है कि 31 मार्च 2026 के बाद ये अस्पताल संचालित नहीं हो पाएंगे। सीएमएचओ कार्यालय के अनुसार लालघाटी चौराहा स्थित जहरा अस्पताल, मोतिया तालाब रोड स्थित सरदार पटेल अस्पताल, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास राय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बीडीए कॉलोनी गोदरमऊ गांधीनगर स्थित हेल्थ केयर हॉस्पिटल, कोलार रोड दानिश कुंज स्थित भगवती गौतम अस्पताल और सोनागिरी पिपलानी पेट्रोल पंप के पास स्थित सचिन ममता अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है।

बताया गया है कि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (पंजीयन एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 (संशोधित 2021) के अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाएं बिना पंजीयन के संचालित नहीं की जा सकतीं। सभी निजी अस्पतालों और क्लीनिकों को संचालन के लिए सीएमएचओ कार्यालय से लाइसेंस और पंजीयन लेना अनिवार्य होता है, जो 1 अप्रैल से आगामी तीन वर्षों के लिए जारी किया जाता है। सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि इस वर्ष निजी अस्पतालों और क्लीनिकों को एनएचएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए लगभग ढाई माह का समय दिया गया था, लेकिन इन छह अस्पतालों ने निर्धारित अवधि में नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि 31 मार्च के बाद भी ये अस्पताल संचालित पाए गए तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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