जयपुर।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को किया जाएगा। यह लोक अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सानिध्य में आयोजित की जाएगी।
राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जोधपुर में इस लोक अदालत का शुभारंभ राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी तथा राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में प्रातः 10 बजे राजस्थान उच्च न्यायालय (न्यू बिल्डिंग) के परिसर में किया जाएगा।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री हरि ओम अत्रि ने बताया कि प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालयों की कुल 476 बैंचों का गठन किया गया, जिनके द्वारा प्रकरणों की ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यमों से सुनवाई की जाएगी। इन बैंचों में 28 अप्रैल, 2025 तक 3,86,274 प्री-लिटिगेशन तथा 2,04,616 न्यायालयों में लम्बित प्रकरण, कुल 5,90,890 प्रकरण सुनवाई हेतु रैफर किये जा चुके हैं। इसके बाद भी बड़ी संख्या में प्री-लिटिगेशन एवं लम्बित प्रकरण रैफर किये गये हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में 05 बैंचों का गठन कर 3188 लंबित प्रकरण तथा जयपुर पीठ में 04 बैंचों का गठन कर 1237 लम्बित प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझाइश द्वारा लंबित प्रकरणों के निस्तारण की मूल भावना को साकार किया जाता है। जिससे पक्षकारों के समय की बचत के साथ-साथ उनके मध्य वैमनस्य का भाव भी समाप्त होता है।