भोपाल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), भोपाल के मानव संसाधन विभाग ने कारखाना परिसर में सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. वरिष्ठ प्रबंधक (मा.सं.) चित्रेश दत्ता द्वारा जारी सूचना के अनुसार, कारखाना परिसर में आगामी 25 मई 2026 से स्मार्टफोन लाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. सुरक्षा और अनुशासन की दृष्टि से लिए गए इस निर्णय के तहत श्रमिकों को केवल बेसिक की-पैड मोबाइल फोन साथ रखने की अनुमति होगी, ताकि वे आपातकालीन स्थिति में संपर्क कर सकें. यदि कोई श्रमिक निर्धारित तिथि के बाद स्मार्टफोन के साथ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही, प्रबंधन ने ठेका श्रमिकों की उपस्थिति और कार्यस्थल पर उनकी मौजूदगी को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है. सूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि कई श्रमिक पहली और दूसरी पाली की शुरुआत में समय पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिससे उत्पादन कार्यों में देरी हो रही है. साथ ही, यह भी देखा गया है कि कुछ श्रमिक अपनी शिफ्ट समाप्त होने से पहले ही कार्यस्थल छोड़ देते हैं, जिसे प्रबंधन ने अनुशासनहीनता माना है।
सभी ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने श्रमिकों की नियत समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी श्रमिक शिफ्ट खत्म होने से पहले निर्गम द्वार की ओर प्रस्थान न करें. इन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यकारी निदेशक, सीआईएसएफ और सभी विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित कर दिया गया है।
