भोपाल।
भोपाल के कुख्यात अपराधी जुबैर मौलाना और उसके साथी शुभम राय को डांसर युवती को जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाने और उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ करने के मामले में भोपाल की अदालत ने तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी की अदालत ने सुनाया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक राजेश सिंह ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन के अनुसार भीम नगर, जहांगीराबाद निवासी पीड़िता विवाह समारोहों में डांसर के रूप में कार्य करती है। वर्ष 2017 में वह एक विवाह समारोह में डांस कर रही थी, तभी आरोपी जुबैर मौलाना और उसके गुर्गों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर बंधक बना लिया।
जान से मारने की धमकी देकर जबरन कराया डांस अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार आरोपियों ने युवती के साथ छेड़छाड़ की और उसे जबरन डांस करने के लिए मजबूर किया। घटना से आहत पीड़िता ने थाना जहांगीराबाद में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 341, 342, 354, 34 एवं 506 भाग-2 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार किया। विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
