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Tuesday, June 2, 2026
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सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल की मौत पर परिजनों को 1.45 करोड़ का मुआवजा

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भोपाल ।
भोपाल में सीआरपीएफ के हेड कॉन्स्टेबल शिवप्रसाद भिलाला की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को आदेश दिया कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ 45 लाख 63 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। अदालत ने यह राशि दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक, वाहन के पंजीकृत स्वामी एवं दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से अदा किए जाने के निर्देश दिए हैं। मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता आरके हिंगोरानी एवं सनी हिंगोरानी ने न्यायालय में सड़क दुर्घटना दावा प्रस्तुत किया था।

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इसमें बताया गया कि 39 वर्षीय शिवप्रसाद भिलाला बैरागढ़ कलां, भोपाल के निवासी थे और सीआरपीएफ में हेड कॉन्स्टेबल के पद पर पदस्थ थे। घटना 2 नवंबर 2024 की शाम की है, जब शिवप्रसाद भिलाला अपने भाई के प्लॉट से स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मांगीलाल ढाबे के सामने कॉलेज के पास सारंगपुर की ओर से आ रही एक कार के चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में शिवप्रसाद भिलाला गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें गंभीर अवस्था में सारंगपुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

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