भोपाल। मप्र शासन ने आगामी ईदुज्जुहा (बकरीद) के त्योहार पर घोषित किए जाने वाले सार्वजनिक और सामान्य अवकाश की तिथि में बड़ा संशोधन किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, अब प्रदेश में 27 मई, 2026 (बुधवार) के स्थान पर 28 मई, 2026 (गुरुवार) को ईदुज्जुहा का शासकीय अवकाश रहेगा।
मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) मंत्रालय द्वारा सोमवार, 25 मई को इस संबंध में एक संशोधित अधिसूचना जारी की गई है। अवर सचिव सचिन्द्र राव के हस्ताक्षरों से जारी इस आदेश के तहत, राज्य शासन द्वारा नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के अधीन अब 28 मई को संपूर्ण प्रदेश में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अनुसार दिनांक 27 मई, 2026 दिन बुधवार को राज्य शासन के समस्त शासकीय कार्यालय नियत समयानुसार पूरी तरह खुले रहेंगे और सामान्य दिनों की तरह कामकाज संचालित होगा।
इस नए निर्णय के तहत सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व में जारी 29 दिसंबर 2025 की अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित मान लिया गया है। इस आदेश की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय, राजभवन, उच्च न्यायालय सहित शासन के सभी विभागों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को तत्काल क्रियान्वयन और व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु भेज दी गई है।
