भोपाल। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए चुनावी नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। वर्ष 2027 में संभावित चुनावों से पहले सरकार प्रत्याशियों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषद स्तर पर अलग-अलग पदों के लिए डिपॉजिट राशि बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।
नए प्रस्ताव के मुताबिक, नगर निगम महापौर पद के लिए जमानत राशि 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 32 हजार रुपये की जा सकती है। वहीं, नगरपालिका अध्यक्ष के लिए इसे 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 24 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान नियमों के अनुसार, चुनाव में कुल वैध मतों के 6 प्रतिशत से कम वोट मिलने पर प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है, जबकि इससे अधिक वोट मिलने पर राशि वापस कर दी जाती है। सरकार का तर्क है कि जमानत राशि बढ़ाने से केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतरेंगे, जिससे चुनावी प्रक्रिया में अनावश्यक उम्मीदवारों की भीड़ को कम किया जा सकेगा।
