नई दिल्ली,
सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. SC ने मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. यानी ASI का सर्वे चलता रहेगा. मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि ऐसी कोई फिजिकली खुदाई नहीं की जानी चाहिए, जिससे संरचना का स्वरूप बदल जाए या संरचना को नुकसान पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस अदालत की अनुमति के बिना एएसआई सर्वे के नतीजे पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है. वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा, हम यह कहना चाहते हैं कि खुदाई ना की जाए.
‘हाईकोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया था’
इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भोजशाला मंदिर में सर्वे करने का निर्देश दिया था. HC के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है कि सर्वे के नाम पर परिसर में कोई भी भौतिक उत्खनन नहीं किया जाना चाहिए. मध्य प्रदेश में राजा भोज की नगरी कहे जाने वाले धार शहर की ऐतिहासिक इमारत भोजशाला में ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किया जा रहा है.
