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5 माह का गर्भ, गैंगरेप और 7 घरवालों का मर्डर, बिलकिस पर सरकार की दलील- ये जघन्यतम अपराध नहीं

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अहमदाबाद/नई दिल्ली

गुजरात दंगों से जुड़े बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को केंद्र और गुजरात सरकार ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है कि 11 दोषियों ने कोई दुर्लभतम अपराध नहीं किया है। उन्हें सुधार करने और फिर से समाज में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि समय से पूर्व रिहाई को चुनिंदा तरीके से क्यों लागू किया गया? 14 साल की सजा के बाद रिहाई की राहत बाकी कैदियों को क्यों नहीं मिली?

‘मौत की सजा नहीं मिली थी’
केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अतरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का विरोध करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ के सामने दलील रखी कि रिहा किए गए 11 दोषियों का अपराध दुर्लभतम में से एक नहीं है। उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया गया था, बल्कि आजीवन कारावास की सजा सुनवाई गई थी। राजू ने कहा कि 14 साल की सजा काटने के इन्हें नियमों के अनुसार छूट और समय से पहले से पहले रिहाई का लाभ मिला है। एसवी राजू ने दलील दी कि क़ानून यह नहीं कहता कि सभी को सज़ा दी जाए और फांसी दी जाए, बल्कि यह कहता है कि लोगों को सुधरने का मौका दिया जाए।

बाकी कैदियों को मौका क्यों नहीं?
सुप्रीम कोर्ट की बेंच एसवी राजू की इस दलील से सहमत हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने जानना चाहा कि जेल में अन्य कैदियों के संबंध में कानून कितना लागू किया जा रहा है। पीठ ने राजू से कहा, केवल कुछ कैदियों को ही नहीं, बल्कि प्रत्येक कैदी को सुधार और फिर से एकीकरण का अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन जहां दोषियों ने 14 साल की सजा पूरी कर ली है, वहां छूट नीति कहां तक लागू की जा रही है? क्या इसे सभी मामलों में लागू किया जा रहा है? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि सभी राज्यों को इस प्रश्न का उत्तर देना होगा और छूट नीति अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है। राजू ने कहा कि जिन्होंने कारावास में 14 साल पूरे कर लिए हैं। वे इसके लिए पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि बिलकिस के दोषियों के लिए जेल एडवाइजरी कमेटी किस आधार पर बनी? एडवाइजरी कमेटी का ब्योरा दीजिए। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब गोधरा की अदालत ने ट्रायल नहीं किया तो उससे राय क्यों मांगी गई? बिलकिस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 24 अगस्त को होगी।

पिछले साल हुई थी रिहाई
2002 में गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई थी। इस केस में 11 लोग दोषी पाए गए थे, लेकिन पिछले साल 15 अगस्त, 2022 को गुजरात सरकार की एक कमिटी की रिपोर्ट के बाद इन भी दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। इन दोषियों की रिहाई पर इनका फूल-मालाओं से स्वागत भी किया गया था। इसके बाद बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। तब गोधरा के बीजेपी विधायक ने उनका संस्कारी ब्राह्मण कहकर बचाव किया था। पिछले साल ही ही इन दोषियों की रिहाई पर बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की नियमित सुनवाई चल रही है।

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