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Wednesday, March 11, 2026
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‘सड़क पर नमाज पढ़ी तो एक्शन’ वाले आदेश के खिलाफ जयंत चौधरी आगबबूला, बोले- पासपोर्ट ले लेंगे कहना गलत

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नई दिल्ली,

उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने सड़कों पर ईद की नमाज को लेकर सख्त कदम उठाते हुए एक आदेश जारी किया है. पुलिस ने सार्वजनिक जगहों और सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है. और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के चेतावनी देते हुए पासपोर्ट रद्द करने की बात कही है. मेरठ पुलिस के इस आदेश की केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने आलोचना की है. उन्होंने मेरठ पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस का ये कहना गलत है.उन्होंने पुलिस के इस आदेश की तुलना ऑरवेलिन 1984 की पुलिसिंग से की है. इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइजर के आर्टिकल को भी कोट किया है.

पुलिस को ये नहीं कहना चाहिए: जयंत चौधरी
नमाजियों पर मेरठ पुलिस की कार्रवाई पर किए गए अपने ट्वीट को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, ‘मेरा मतलब है, पुलिस को ये नहीं कहना चाहिए कि हम पासपोर्ट ले लेंगे. प्रशासन सड़कों को खाली रखने की बात कर सकता है, लेकिन इसके लिए संवेदनशीलता के साथ समुदाय के लोगों से संवाद करना चाहिए.’

बता दें कि बुधवार को मेरठ पुलिस ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस बार सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अगर कोई सड़क पर नमाज अदा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और FIR दर्ज होगी. साथ ही पासपोर्ट व लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की जाएगी.

मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने कहा कि ईद पर सभी धर्मगुरुओं और इमामों से अपील की गई है कि लोग मस्जिदों या ईदगाहों में ही नमाज अदा करें. उन्होंने कहा कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पिछले वर्ष भी कुछ लोगों ने सड़क पर नमाज अदा की थी, जिसके चलते 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और 80 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया था. इस बार भी पुलिस ऐसे लोगों पर निगरानी रख रही है.

ड्रोन और CCTV कैमरों से होगी निगरानी
पुलिस ने ये भी बताया कि संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी. पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रखेगी और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है. नए पासपोर्ट के लिए कोर्ट से एनओसी जरूरी होगी.

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