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राजस्थान: रेप का झूठा मामला दर्ज करना पड़ा महंगा, पोक्सो कोर्ट में बेटी ने खोली मां की पोल-पट्टी

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केकड़ी

राजस्थान के नवगठित केकड़ी जिले में एक महिला को झूठा दुष्कर्म का मामला दर्ज कराना महंगा पड़ गया। इसको लेकर राजस्थान में पहली बार अजमेर के पॉक्सो न्यायालय ने झूठे मामले पर महिला को सजा सुनाई हैं। महिला को अपनी नाबालिग पुत्री का सहारा लेते हुए दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने में दोषी मानते हुए 6 माह की सजा और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई से समाज में गलत संदेश गया
इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायधीश बन्ना लाल जाट ने सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि महिला ने अपनी पुत्री के साथ हुए झूठे दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। जिसके कारण निर्दोष लोगों के खिलाफ गलत कार्रवाई हुई। इससे समाज, घर और परिवार में गलत संदेश गया है। इसलिए परिवादिया का कृत्य क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए महिला को 6 माह के कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

नाबालिग के बयान से झूठे मामले का हुआ खुलासा
इस मामले को लेकर परिवादी ने केकड़ी शहर थाने में गत 11 जुलाई 2021 को मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें जांच करते हुए पुलिस ने परिवादी और पीड़िता के 161 सीआरपीसी के बयान दर्ज किए। इसमें पीड़िता ने बयान दिया कि मेरी मां और दादी ने पुलिस थाने में आकर झूठा मामला दर्ज करवाया है। जबकि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, न रेप हुआ है। बाद में पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पीड़िता के 164 के बयान लेखबद्ध करवाएं। जिस में भी पीड़िता ने बताया कि उसके पिता के खिलाफ कुछ लोगों ने चोरी का झूठा मामला दर्ज कराया गया था। इसके कारण बच्ची की मां ने बदले की भावना से प्रेरित होकर उन लोगों के खिलाफ रेप करने का मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने फर्जी मुकदमे को लेकर दायर किया परिवाद
इस पर पुलिस को मामला झूठा लगा तो उन्होंने परिवादिया को घटना के समय नाबालिग के पहने कपड़े पेश करने का नोटिस जारी किया। इस पर परिवादिया ने सारा सच उगल दिया कि उसके बेटी के साथ कोई रेप नहीं हुआ। मामले की जांच के बाद पुलिस उपाधीक्षक और अनुसंधान अधिकारी ने परिवादिया के खिलाफ गत 19 मई 2022 को झूठा प्रकरण दर्ज करवाने का अपराधी मानते हुए न्यायालय में खिलाफ परिवाद पेश किया। जिसकी बाद में पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई की।

आखिर क्या था मामला
मामले में परिवादिया ने गत 11 जुलाई 2021 को केकड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया उसकी बेटी अपनी दादी के साथ जंगल में भेड़ बकरियां चराने गई। इस दौरान उसकी बेटी जंगल में आगे चली गई। इस बीच आरोपी वहां आए और उन्होंने बबूल के पेड़ के नीचे ले जाकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। मामले में पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर केकड़ी पुलिस ने पोक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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