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सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया वह दर्द, बच्चों को पढ़ा रहे हर मां-बाप जिसे सहते हैं

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नई दिल्ली

फीस स्कूल की हो या कॉलेज की यह अधिक नहीं होनी चाहिए। दिल्ली-एनसीआर ही नहीं देश के बाकी राज्यों में भी बढ़ती फीस से मां-बाप परेशान हैं। बच्चों को पढ़ा रहे मां-बाप का दर्द सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा लाभ कमाने का जरिया नहीं है और ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी आंध्र के मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस बढ़ाने के मामले में सुनवाई के दौरान की । इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्यूशन फीस का निर्धारण या समीक्षा करते समय कोर्स के सिलेबस और इसकी पढ़ाई पर इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत जैसे कारकों पर विचार होना चाहिए।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस बढ़ाकर 24 लाख रुपये सालाना किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया था। जस्टिस एम. आर. शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिकाकर्ता नारायण मेडिकल कॉलेज और आंध्र प्रदेश पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह राशि छह हफ्ते के अंदर न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करानी होगी।

पीठ ने कहा ट्यूशन फीस बढ़ाकर 24 लाख रुपये सालाना करना, यानी पहले से तय की गई फीस से सात गुना अधिक, बिल्कुल भी उचित नहीं है। शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने इसी आधार पर बढ़ी फीस को खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश में कोई गलती नहीं है। सुप्रीम बेंच ने स्टूडेंट्स से वसूली गई अतिरिक्त फीस वापस करने के हाई कोर्ट के आदेश को भी बरकरार रखा है।

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