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Monday, May 4, 2026
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रैली पर रोक नहीं लेकिन हेट स्पीच न हो, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

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नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के डीएम और एसपी और छत्तीसगढ़ के रायपुर के डीएम व एसपी को कहा है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि हिंदू जन जागृति समिति रैली में कोई नफरत वाले भाषण न हो। हिंदू वादी संगठन और बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की रैली अगले हफ्ते होनी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही जगह के जिला प्रशासन से सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके जूरिडिक्शन में रैली में कोई भी नफरत वाले स्पीच न हो।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने रैली पर रोक लगाने से मना कर दिया लेकिन यह सुनिश्चित करने को कहा है कि रैली में कोई हेट स्पीच न हो। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रैली पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि हेट स्पीच का जो भी आरोप है उसमें संबंधित पक्ष कोर्ट के सामने नहीं हैं लेकिन हम एसपी और डीएम को निर्देश देते हैं कि वह अपने जूरिडिक्शन में हेट स्पीच न हो।

यह सुनिश्चित करें और रैली वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं जो इवेंट को रेकॉर्ड करे और अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा सके। सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच का मामला पहले से पेंडिंग है और इसी मामले में एक आवेदन दाखिल कर कहा गया कि यवतमाल जिले में कई हेट स्पीच की घटनाएं हुई है और हिंदू जन जागृति समिति की 18 जनवरी को रैली होनी है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस बात की आशंका है कि रैली में हेट स्पीच हो सकता है। साथ ही याची ने कहा है कि छत्तीसगढ़ रायपुर में 19 से 25 जनवरी के बीच रैली होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रैली पर रोक की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में पहले से गाइडलाइंस जारी की गई है।

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