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‘ये लोकतंत्र की हत्या है…’, चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सुनवाई करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर पर भड़के CJI

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चंडीगढ़/नई दिल्ली

चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह लोकतंत्र का मजाक है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने पीठासीन अधिकारी के खिलाफ गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह से मेयर चुनाव को कंडक्ट किया गया है वह बेहद गंभीर मसला है जो विडियो सामने आया है उसे देखने के बाद यह जाहिर होता है कि बैलेट पेपर को विकृत किया गया। लोकतंत्र की इस तरह से हत्या की इजाजत नहीं दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने चुनाव से संबंधित सारे रेकॉर्ड व विडियो संरक्षित करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि क्या चुनाव कराए जाने का यह तरीका है? यह लोकतंत्र का मजाक है। शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी में कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। इस प्रकरण के लिए जिम्मेदार शख्स पर मुकदमा होना चाहिए। इससे पहले मेयर चुनाव की मतगणना से संबंधित विडियो चीफ जस्टिस ने देखा। इस चुनाव में बीजेपी कैंडिडेंट को 16 मत के साथ विजयी घोषित किया गया और 8 कैंडिडेट के मत को रद्द कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत पीठासीन अधिकारी के व्यवहार को देखकर स्तब्ध है। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी में कहा कि आखिर वह कैमरा क्यों देख रहे हैं? चीफ जस्टिस ने इस पूरे प्रकरण का विडियो देखने के बाद कहा कि पीठासीन अधिकारी वैलेट पेपर में फेरबदल करते देखे जा रहे हैं। उन्हें बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट यह सब देख रहा है।

हाईकोर्ट को दीजिए रेकॉर्ड
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच के सामने आप पार्षद व मेयर चुनाव में हारे घोषित किए गए कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने अर्जी दाखिल कर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने इस चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया था जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया है और साथ ही चंगीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग को स्थगित करने को कहा है। यह मीटिंग 7 फरवरी को होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मेयर चुनाव से संबंधित तमाम रेकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने सुरक्षित रखा जाए और साथ ही कहा कि जो विडियोग्राफी है उसे भी संरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोमवार शाम पांच बजे तक तमाम रेकॉर्ड जो चंगीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर के पास हैं उसे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के हवाले किया जाए।

सिंघवी और मेहता ने रखी दलीलें
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता आप पार्षद की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और कहा कि बीजेपी कैंडिडेट को पीठासीन अधिकारी ने चुना और उन्होंने जिस तरह से एक्ट किया है उससे जाहिर होता है कि उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को फेवर किया और इसके लिए कांग्रेस व आप पार्षदों के आठ बैलेट पेपर को विकृत किया और जानबूझकर उन मतों को रद्द किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विडियो एक पक्षीय तस्वीर पेश कर रही है ऐसे में कोर्ट को इस मामले में समग्र व्यू लेना चाहिए और सारे रेकॉर्ड देखने चाहिए।

नगर निगम की मीटिंग रद्द
चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस मामले में जो अप्रोच लिया उसके बाद मामले में उचित कदम उठाने की जरूरत है। कोर्ट ने सारे रेकॉर्ड रजिस्ट्रार जनरल के हवाले करने को कहा है और 7 फरवरी की नगर निगम की मीटिंग स्थगित करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने विडियो देखने के बाद नाराजगी जताई और कहा कि पहली नजर में दिखता है कि रिटर्निंग ऑफिसर वैलेट पेपर को विकृत किया है और यह लोकतंत्र का मजाक है। जो कुछ भी हुआ है वह हमें स्तब्ध करता है। हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर दी जाए।

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