भोपाल
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। भोपाल की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर संगीन आरोप लगाया है। पति एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। महिला ने अपने पति पर भारतीय रेलवे का बेडरोल चोरी करने का आरोप लगाया है। भोपाल की रहने वाली महिला ने एक वीडियो बनाते हुए दिखाया है कि उसका पति रेलवे की चादर और तकिए की चोरी करता है। साथ ही वह घर में लाकर इसे स्टोर करता है।
महिला ने पति की आईडी के साथ रेलवे से इसकी शिकायत की है। रेलवे की तरफ से महिला को जांच का भरोसा मिला है। वीडियो बना रही महिला खुद का और पति का नाम बता रही है। भोपाल एयरपोर्ट के पास दत्ता कॉलोनी है। महिला अपने घर का एड्रेस बता रही है। साथ ही वीडियो में उसने पति की हरकत दिखाई है। पति जिस कंपनी में काम करता है, उसकी आईडी कार्ड भी शेयर की है।
संदूक में मिले तौली और चादर
वहीं, नवभारत टाइम्स.कॉम वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इसलिए वीडियो में जो नाम सामने आ रहे हैं, उन नामों को लिख नहीं रहा है। पति पर आरोप लगाने वाली महिला ने कहती है कि मैं तीन दिन पहले अपने घर की सफाई कर रही थी। सफाई के दौरान मैंने संदूक खोला। संदूक से कपड़े निकाले तो उसके अंदर बहुत सारे रेलवे की तौलिए और चादरें मिलीं। तौलियों की संख्या 30 और चादर 15 हैं। इसके साथ ही छह कंबल भी हैं।
महिला ने पति से किया सवाल
संदूक में सारी चीजों को देखकर महिला ने अपने पति से सवाल किया। जवाब में पति ने कहा कि यह पुरुष प्रधान देश है, मेरी चीजों को तुम्हें हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। न ही तुम मुझे कुछ बोल सकती है। महिला ने कहा कि यह मेरे लिए अपचनीय है कि सरकारी चीजें चुराई जाएं। साथ ही सरकार की चीजों को घर में ऐसे रखा जाए। मैंने इसकी शिकायत रेलवे में की है। उधर से मुझे एसआर नंबर भी मिला है।इसके बाद महिला उन सामानों को दिखाती है जो उसके पति रेलवे में सफर के दौरान चुराकर लाए हैं। गौरतलब है कि यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है।
इनका कहना
सीनियर डिवीजन सिक्योरिटी कमिश्नर भोपाल प्रशांत यादव ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच के बाद उपरांत जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उसी हिसाब से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
जुर्माने और सजा का प्रावधान
बता दें कि अगर कोई भारतीय रेलवे का सामान चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट-1966 के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. रेलवे की प्रॉपर्टी को चुराने या नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना और जेल दोनों की सजा का प्रावधान होता है. इसके लिए एक से लेकर पांच साल तक के लिए जेल हो सकती है. वहीं, कम से कम जुर्माना एक हजार रुपए तक लग सकता है. अधिकतम जुर्माना रेलवे कोर्ट तय करती है.
