Hindenburg Case: मीडिया रिपोर्टिंग रोकने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वाजिब बात करें

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका वकील एमएल शर्मा ने दायर की थी। प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि हम मीडिया के खिलाफ कभी भी कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं। जब शर्मा ने यह कहते हुए अपने अनुरोध को दोहराया कि मीडिया सनसनी पैदा कर रहा है, तो प्रधान न्यायाधीश ने दोहराया कि वाजिब बात कीजिए, मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की बात मत कीजिए। उचित तर्क दें।

पीठ इस विवाद में जल्द ही आदेश पारित करेगी
मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पीठ इस विवाद में जल्द ही आदेश पारित करेगी। पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही पीठ
पीठ ने प्रस्तावित समिति में शामिल करने के लिए सीलबंद लिफाफे में केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए नामों को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश की पीठ अडाणी मामले में कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। जिसमें दो याचिकाओं में हिंडनबर्ग के खिलाफ जांच के आदेश की मांग और दो याचिकाएं अदाणी ग्रुप के खिलाफ जांच के आदेश की मांग के लिए दायर है।

24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर अडाणी ग्रुप के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। जिसमें प्रतिभूतियों में हेर-फेर जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। इसके बाद दुनिया के अमीरों की सूची में तीसरे स्थान पर रहे गौतम अदाणी 20वें पायदान से भी नीचे चले गए। इस रिपोर्ट के बाद से देश की विपक्षी पार्टियां अडाणी समूह के खिलाफ जांच की मांग कर रही है।

अब किस हालत में है अडानी समूह ?
अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी समूह ने इसे एक साजिश बताया था हालांकि जैसा रिपोर्ट में कहा गया था अब अडानी समूह उस ही दौर से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। अडानी समूह के तीन शेयरों में इस एक महीने के भीतर भारी गिरावट दर्ज हुई है। इ इनमें अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन शामिल हैं।

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