PM की डिग्री मामले में गुजरात की कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचे केजरीवाल और संजय सिंह, जानिए फिर क्या हुआ

नई दिल्ली

पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में दर्ज मानहानि के केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके सांसद संजय सिंह अदालत के समन के बावजूद पेश नहीं हुए। चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दोनों को आज पेशी के लिए बुलाया गया था। गुजरात विश्व विद्यालय ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है।

अदालत ने सुनवाई शुरू की तो दोनों को न देखकर गुजरात विश्वविद्यालय के वकील ने मजिस्ट्रेट एसजे पांचाल से कहा कि उनके पहले के जज ने आरोपियों को 23 मई को अदालत में पेश होने के लिए 15 अप्रैल को नोटिस जारी किया था। दोनों में से कोई भी अदालत में मौजूद नहीं है तो यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें समन मिला या नहीं। इस पर एसजे पांचाल ने अपने स्टाफ से कहा कि वो दोनों को 7 जून के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया। यह भी देखे कि पिछले समन कहां हैं। वो केजरीवाल और संजय सिंह तक पहुंचे कि नहीं?

गुजरात में अहमदाबाद की एक अदालत ने पीएम नरेन्द्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय की शिकायत पर केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवाटिया की अदालत ने मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ दिए गए बयानों के लिए एक आपराधिक मानहानि शिकायत में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को समन जारी किया था।

आप की तरफ से पेश वकील ने कहा- दोनों को नहीं मिला समन
आप की गुजरात इकाई के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख प्रणव ठक्कर ने सोमवार को कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह को अदालत का समन अभी तक नहीं मिला है। उनका कहना था कि अदालत दोनों नेताओं को पेश होने के लिए कोई दूसरी तारीख दे दे।

एप्लीकेशन को भी ठंडे बस्ते में डाला, नाराज हुए SC के जस्टिस
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवाटिया की अदालत ने इस बात का संज्ञान लेने के बाद दोनों नेताओं को तलब किया था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला बनता है। गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर मानहानि का मामला दायर किया है।

 

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