नई दिल्ली,
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी समेत विपक्षी पार्टियों को झटका दे दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया है. बंगाल पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थीं. जिनमें पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के कुछ हिस्सों को चुनौती दी गई थी. एक याचिका राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीररंजन चौधरी ने और दूसरी याचिका शुभेंदु अधिकारी ने दाखिल की थी. बता दें कि पंश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए चुनाव होने हैं.
लोकसभा चुनावों से पहले का लिटमस टेस्ट
लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होने जा रहे पंचायत चुनाव को आम चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) समेत सभी दल इस चुनाव में पूरा जोर लगा रहे हैं. विपक्षी दलों ने पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे.
नामांकन के लिए उचित समय देने की थी मांग
इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा को भी अपर्याप्त बताया था और कहा कि हमारे विचार से ये जल्दी में किया गया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से इस पर विचार करने के लिए भी कहा था. कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान पंचायत का कार्यकाल अगस्त महीने तक है. ऐसे में नामांकन के लिए उचित समय दिया जा सकता है.