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Saturday, May 2, 2026
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नए मुख्य सचिव को लेकर आखिर झगड़ा क्या है… सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, क्या केजरीवाल और LG के बीच बनेगी बात

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नई दिल्ली:

देश की राजधानी दिल्ली में नए मुख्य सचिव को लेकर आखिर झगड़ा क्या है? वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार इसी महीने रिटायर होने वाले हैं और अगला मुख्य सचिव कौन होगा इसको लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान बढ़ गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि बिना उसकी सहमति के बिना केंद्र सरकार नरेश कुमार को सेवा विस्तार या नए चीफ सेक्रेटरी पर फैसला न हो। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जब सुनवाई हुई तब चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल मिलते क्यों नहीं।

24 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हमेशा करती है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सेवा विधेयक का जिक्र करते हुए ‘आक्षेपित संशोधन से पहले भी’ ये नियुक्तियां की थीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र नामों का एक पैनल क्यों नहीं बनाते। साथ ही कहा कि अंतिम विकल्प आपके पैनल में से होगा। इस बात के साथ सुनवाई की तारीख 28 नवंबर को दे दी।

मंगलवार 28 नवंबर को जब सुनवाई हुई इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार यह योजना बना रही है कि दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाया जाए। इस पर दिल्ली सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की सहमति के बिना ही चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल को बढ़ाने की यह कोशिश है और यह विस्तार सही और वैध नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र से सवाल पूछा कि क्या आप एक ही शख्स पर अटके हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र से कहा है कि वह बताए कि किस प्रावधान और आधार पर मौजूदा मुख्य सचिव के कार्यकाल को बढ़ाने की बात कही गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें बताएं कि किस ग्राउंड पर कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है और किस पावर से कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके निर्देश पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप हमें बुधवार तक बताएं इस सवाल का जवाब बताएं।

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