7.9 C
London
Thursday, March 19, 2026
Homeराष्ट्रीयजुबैर ने मांगा अपना फोन और लैपटॉप, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से...

जुबैर ने मांगा अपना फोन और लैपटॉप, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा- 4 सप्ताह में जवाब दो

Published on

नई दिल्ली

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने फोन, लैपटॉप सहित अन्य दस्तावेजों को वापस करने की मांग की है। दरअसल 2018 में एक हिंदू देवता पर किए गए कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित एक मामले में दिल्ली पुलिस ने जुबैर के यहां से फोन, लैपटॉप सहित कुछ दस्तावेज जब्त किए थे। अब याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को चार सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने जुबैर की गिरफ्तारी और तलाशी तथा जब्ती कवायद के खिलाफ याचिका पर जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस को बुधवार को चार सप्ताह का समय दे दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि निचली अदालत ने उन्हें इस महीने की शुरुआत में जमानत दे दी थी और उन्होंने पीठ से याचिका में किये गये अनुरोध पर उन्हें राहत देने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव से चार सप्ताह का समय मांगा। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मामले पर चार सप्ताह के बाद विचार किया जायेगा।’’

उच्च न्यायालय ने एक जुलाई को जुबैर की याचिका पर नोटिस जारी किया था और जांच एजेंसी को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। याचिका में निचली अदालत के 28 जून के आदेश को चुनौती दी गई थी। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने जुबैर को चार दिन की पुलिस हिरासत में देने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने जुबैर को एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था।

ग्रोवर ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद पारित पुलिस रिमांड का आदेश उसके आवेदन को ध्यान में रखे बिना दिया गया था और उनके खिलाफ कोई अपराध तय नहीं किया गया था। अंतरिम राहत के रूप में, ग्रोवर ने अनुरोध किया था कि जब तक उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है, पुलिस जुबैर के लैपटॉप को जब्त नहीं करेगी क्योंकि ट्वीट एक मोबाइल फोन के माध्यम से किया गया था, न कि कंप्यूटर के माध्यम से। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका की विचारणीयता के संबंध में आपत्ति जताई थी और कहा था कि प्राथमिकी दर्ज किया जाना केवल ‘‘कार्यवाही की शुरुआत’’ है।

Latest articles

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी नव संवत्सर और राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं; प्रदेशभर में उत्साह का माहौल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को नव संवत्सर, चैत्र नवरात्र स्थापना (19 मार्च) और...

नव संवत्सर प्रकृति के नवसृजन का उत्सव; युवा पीढ़ी को ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ का बोध कराना जरूरी: राज्यमंत्री श्रीमती गौर — प्रकृति के साथ संतुलन...

भोपाल राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने बुधवार को गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत...

एडीजी को घर के बाहर अज्ञात बदमाशों ने दी धमकी, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

भोपाल मध्यप्रदेश पुलिस के एडीजी (ट्रेनिंग) राजाबाबू सिंह के साथ उनके त्रिलंगा स्थित निवास पर...

इंदौर में बड़ा हादसा: 15 सिलेंडरों के धमाके और जाम हुए डिजिटल लॉक ने ली 8 जानें

इंदौर इंदौर के ग्रेटर बृजेश्वरी कॉलोनी में बुधवार तड़के हुए इस हृदयविदारक हादसे ने पूरे...

More like this

भेल के निदेशक कृष्ण कुमार ठाकुर अब एनएमडीसी के बोर्ड में शामिल, भारत सरकार ने जारी किया आदेश,5 साल के लिए निदेशक (कार्मिक) के...

नई दिल्ली।भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड  के अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी और वर्तमान निदेशक (एचआर) कृष्ण...

पाकिस्तानी एयरफोर्स की काबुल में भीषण बमबारी, अस्पताल पर हमले में 400 की मौत; भारत ने बताया ‘जनसंहार’

नई दिल्ली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर चल रहा तनाव अब एक भीषण...

के. अशोक बनें बीएचईएल त्रिची के कार्यपालक निदेशक (ओएसडी)

नई दिल्ली। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड  कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा प्रशासनिक कसावट लाने के लिये बेंगलुरू...