इंदौर,
मध्य प्रदेश के इंदौर के बहुचर्चित तस्लीम चूड़ी वाला केस में जिला न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए तस्लीम चूड़ी वाला को दोषमुक्त कर दिया है. अब इस पूरे मामले में जिला न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए तस्लीम चूड़ी वाला को बरी कर दिया है. वहीं, तस्लीम ने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है.
दरअसल, 2021 में बाणगंगा थाना क्षेत्र में तस्लीम उर्फ गोलू पर फर्जी आधार कार्ड रखने और नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा था. पुलिस ने तस्लीम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत 9 गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था. इस दौरान तस्लीम को चार महीने जेल में रहना पड़ा था. इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान तस्लीम के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह क्रॉस रिपोर्टिंग का मामला है और तस्लीम ने उसके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.
इसके जवाब में कुछ संगठनों ने पुलिस पर दबाव बनाकर तस्लीम के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया. साथ ही तस्लीम के पास दो आधार कार्ड मिले, लेकिन उनमें से एक आधार कार्ड करेक्शन के चलते ही बना था. पुलिस कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाई कि तस्लीम ने धोखाधड़ी की है. कोर्ट ने पाया कि पुलिस आरोपों को सही तरीके से साबित नहीं कर पाई. इसलिए छेड़छाड़ और साजिश के आरोप पूरी तरह से निराधार साबित हुए.
कोर्ट से बरी होने के बाद तस्लीम ने कही ये बात
फर्जी आधार कार्ड होने का भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला. कोर्ट से बरी होने के बाद तस्लीम ने कहा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है. मैं अब इस मामले को खत्म करना चाहता हूं और किसी के खिलाफ केस दर्ज नहीं कराना चाहता. मुझे फंसाया गया था, लेकिन आज कोर्ट ने मुझे न्याय दिया है. मैं सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. इंदौर के लोगों ने मेरी बहुत मदद की है. वहीं, एडवोकेट आलिया शेख ने बताया कि यह मामला 2021 का है. लोगों ने चूड़ी बेचने वालों के साथ मारपीट की थी. उन्हें जेल भेजा गया था, लेकिन कोर्ट ने आज उन्हें बरी कर दिया है.