वक्फ बोर्ड की जमीन अल्लाह की… संसद में बोले कपिल सिब्बल, सुनाया हाईकोर्ट का रोचक जजमेंट

वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया. आज यानी गुरुवार को इसपर राज्यसभा में बहस हुई. इस दौरान कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने गुरुवार को राज्यसभा में पेश किए गए वक्फ (संशोधन) विधेयक को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर कोई चाहे तो उसे अपनी जमीन दान करने से कोई नहीं रोक सकता. इस दौरान उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला भी पढ़कर राज्यसभा में सुनाया.

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 में दान के प्रावधान पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिंदू भी चाहें तो जमीन दान कर सकते हैं. उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल एक राष्ट्र, एक कानून की बात करता है. तो वे मुसलमानों के धर्म के अधिकार में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं?

वक्फ बोर्ड की जमीन अल्लाह की- कपिल सिब्बल
उन्होंने हिंदुओं के उत्तराधिकार के अधिकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि समुदाय में भी सुधार की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कानून के जरिए मुस्लिम समुदाय को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि किसी भी ट्रस्ट के स्वामित्व वाली जमीन को दान के लिए बेचा जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली जमीन अल्लाह की है और इसे बेचा नहीं जा सकता, इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

सभापति जगदीप धनखड़ ने सिब्बल के दावे को किया खारिज
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल के हिंदुओं के उत्तराधिकार के अधिकार के दावे को खारिज कर दिया. कपिल सिब्बल ने कहा कि हिंदू अपनी अर्जित भूमि केवल अपने बेटों को ही दान कर सकते हैं, बेटियों को नहीं. धनखड़ ने कहा कि ऐसी भूमि किसी को भी दान की जा सकती है.

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