नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि यह कानून न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक संसद नया कानून नहीं बनाती, तब तक पहले दिए गए निर्देश ही लागू रहेंगे। सरकार द्वारा तय की गई कई नियुक्तियाँ भी कोर्ट के निर्देशों के दायरे में रहेंगी।
