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संजय सिंह को ईडी की रिमांड, कोर्टरूम के अंदर तीखी बहस, पक्ष और विरोध में क्‍या-क्‍या चली दलीलें?

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नई दिल्‍ली

राजधानी की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया। उसने आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह आदेश दिया। ईडी ने संजय सिंह की 10 दिन की कस्‍टडी मांगी थी। कोर्ट रूम में इस दौरान माहौल बेहद टेंशन वाला था। संजय सिंह की ओर से कोर्ट में वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता मोहित माथुर पहुंचे। ईडी का पक्ष रखने के लिए स्‍पेशल पब्लिक प्रॉसीक्‍यूटर (एसपीपी) एनके मट्टा आए। आइए, यहां जानते हैं कि संजय सिंह के पक्ष और विरोध में कोर्ट के अंदर क्‍या-क्‍या दलीलें दी गईं।

एनके मट्टा ने दलील देते हुए कहा कि केस में 200 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था। यह दो किस्‍तों में हुआ। इसे संजय सिंह को डिलीवर किया गया था। इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा (आरोपी जो सरकारी गवाह बन गया) ने की। मट्टा ने यह भी कहा कि कल सर्च ऑपरेशन किया गया था। बयान भी दर्ज किए गए थे। कुल 239 जगहों पर सर्च हुआ और दस्तावेज मिले हैं। डिजिटल सबूतों के साथ उनका सामना कराया जाएगा।

संजय स‍िंंह के वकील ने कस्‍टडी का क‍िया व‍िरोध
ईडी की ओर से मांगी गई हिरासत का विरोध करते हुए सिंह के वकील मोहित माथुर ने दलील दी, ‘ये वे दिलचस्प मामले हैं जहां जांच जारी रहेगी और कभी खत्म नहीं होगी। दिनेश अरोड़ा की विश्वसनीयता बहुत अविश्वसनीय है। वह दोनों मामलों (सीबीआई और ईडी) आरोपी था। बाद में सरकारी गवाह बन गया। माय लॉर्ड्स उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें कितनी बार बुलाया गया था। उत्तर शून्य है।’

माथुर ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि आप किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रख सकते हैं। पीएमएलए के तहत सेक्‍शन 50 के तहत बयान देना है। उन्होंने दलील दी, ‘पहले आठ बार आप सच नहीं बोलते हैं और फिर अचानक आप नाम लेना शुरू कर देते हैं। केवल अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए मैं नाम लेना शुरू करता हूं। सिस्टम का मजाक न बनाएं।’

उन्होंने आगे तर्क दिया, ‘एमओयू के संबंध में जानकारी साढ़े नौ महीने तक उनके पास थी। यह तथाकथित अहस्ताक्षरित एमओयू था। उस समय यह मुद्दा सिसोदिया के संबंध में आया। ये सभी बयान मार्च और अप्रैल में आए। दिनेश अरोड़ा चार साल तक उनके साथ थे।’

वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि हर्ष साहनी का फैसला अभी भी सही है कि टकराव के उद्देश्य के लिए आपको हिरासत की आवश्यकता नहीं है। अभियोजन पक्ष को सिर्फ यह नहीं कहना चाहिए कि हम 239 सर्च और डिजिटल सबूतों के साथ किसी व्‍यक्ति का सामना कराना चाहते हैं। 10 दिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बेतुका प्रस्ताव जो इसमें शामिल ही नहीं था। मामला शराब नीति के बारे में था। उसका इससे कोई लेना-देना नहीं था।’ माथुर ने कहा कि अगर गिरफ्तारी कानून के अनुरूप नहीं है, तो यह ‘अवैध’ है।

अब तक क‍िन-क‍िन की हुई है ग‍िरफ्तारी?
संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार किया था। खबरों के मुताबिक, सिंह को उनके आवास पर दिनभर चली सर्च के बाद हिरासत में लिया गया। इस मामले में यह तीसरी हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी है।

दिल्ली कोर्ट के वाईएसआर कांग्रेस सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा और व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को ‘अप्रूवर’ बनने की अनुमति देने के एक दिन बाद AAP सांसद को गिरफ्तार किया गया था। ईडी की ओर से दायर शिकायत में अरोड़ा के एक बयान में संजय सिंह का नाम सामने आया है।

अरोड़ा और मगुंटा को एजेंसी ने इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार किया था। वो जमानत पर बाहर हैं। इन दोनों के अलावा व्यवसायी और AAP के संचार प्रभारी विजय नायर को भी सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।

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